Move to Jagran APP

जेके बैंक सरकारी कंपनी ही रहेगी, इसे आरबीआइ, सेबी व रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही रेगुलेट करेंगेः राज्यपाल

जेके बैंक एक सरकारी कंपनी है और पीएसयू शब्द का कोई कानूनी अर्थ नहीं है। जेके बैंक भविष्य में भी सरकारी कंपनी ही रहेगी और इसे आरबीआइ, सेबी व रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही रेगुलेट करेंगे।

By Edited By: Published: Wed, 05 Dec 2018 08:30 AM (IST)Updated: Wed, 05 Dec 2018 11:30 AM (IST)
जेके बैंक सरकारी कंपनी ही रहेगी, इसे आरबीआइ, सेबी व रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही रेगुलेट करेंगेः राज्यपाल
जेके बैंक सरकारी कंपनी ही रहेगी, इसे आरबीआइ, सेबी व रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही रेगुलेट करेंगेः राज्यपाल

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू-कश्मीर बैंक को आरटीआइ के दायरे में लाकर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (पीएसयू) बनाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने साफ किया कि सरकार बैंक के मूलभूत ढांचे में बदलाव का कोई प्रयास नहीं कर रही। राज्यपाल ने कहा है कि जेके बैंक एक सरकारी कंपनी है और पीएसयू शब्द का कोई कानूनी अर्थ नहीं है। जेके बैंक भविष्य में भी सरकारी कंपनी ही रहेगी और इसे आरबीआइ, सेबी व रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही रेगुलेट करेंगे।

loksabha election banner

राज्यपाल ने कहा कि जहां तक आरटीआइ का सवाल है तो जेके बैंक एक सरकारी कंपनी होने के नाते पहले से ही आरटीआइ के दायरे में आती है। सरकार ने कोई नया प्रावधान बैंक पर लागू नहीं किया। वैसे भी पारदर्शिता बैंक के भविष्य के लिए अच्छी है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार हर हाल में बैंक की स्वायत्तता का संरक्षण करेगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यह बात बैंक कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। कर्मचारियों ने बैंक की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व तय किए जाने पर अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इससे बैंक संचालन में विधायिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा।

राज्यपाल ने इस पर कहा कि कर्मचारियों की इस ¨चता को दूर करने के लिए प्रदेश प्रशासनिक परिषद इस पहलू की दोबारा समीक्षा करेगी। राज्यपाल ने कहा कि जेके बैंक राज्य का एक प्रमुख संस्थान है और सरकार इसके हर कदम का समर्थन करेगी। बैंक कर्मचारी अपने रोजगार, पदोन्नति व वेतन को लेकर ¨चतित न हो, इस संबंध में सभी फैसले बैंक का बोर्ड ही लेगा और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बैंक को आरबीआइ ही रेगुलेट करेगा और चूंकि यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिहाजा पहले की तरह इसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज व सेबी ही रेगुलेट करेगी, विधायिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और बैंक प्रबंधन व संचालन को लेकर हर निर्णय बैंक बोर्ड ही लेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.