JK Bank Fraud Case: पूर्व मंत्री अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल की हाईकोर्ट में जमानत अर्जी खारिज
हिलाल राथर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जनवरी में 177 करोड़ रूपये के कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था।
जम्मू, जेएनएन। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर बैंक धोखाधड़ी मामले में संलिप्त पाए गए राज्य के पूर्व मंत्री अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल राथर की जमानत याचिका खारिज कर दी। हिलाल ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उदाहरण भी दिया, जिसमें कोर्ट ने जेल प्रबंधन को संक्रमण से बचाव के लिए उन कैदियों को पेरोल पर छोड़ने के लिए कहा था, जिन पर संगीन आरोप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे कई बीमारियों से पीड़ित हैं, इसलिए उन्हें अगरिम जमानत दी जाए।
जस्टिस पुनीत गुप्ता की कोर्ट में हिलाल राथर के वकील द्वारा पेश की गई इस जमानत अर्जी के विरोध में सीबीआई की ओर से पेश हुई वरिष्ठ एडवोकेट मोनिका कोहली ने अदालत के सामने दलील दी कि आरोपी के दावों की पुष्टि करने के लिए कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई है। यही नहीं जेल प्रशासन ने भी ऐसा कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया है, जिससे यह साबित होता हो कि आरोपित किसी मेडिकल स्थिति का सामना कर रहा है।
कोहली ने कहा कि आरोपित की याचिका पर आपत्ति जताते हुए यह भी तर्क दिया कि अगर उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर दी जाती है और उन्हें रिहा किया जाता है तो यह चल रही जांच के लिए हानिकारक होगी। आराेपित गवाह व सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। यह सब दलीलें सुनने के बाद जस्टिस गुप्ता ने आरोपित की ओर से पेश हुए उनके वकील की अंतरिम जमानत की अर्जी को खारित करने का आदेश दिया। सनद रहे कि हिलाल राथर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जनवरी में 177 करोड़ रूपये के कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर बाद में जांच के लिए यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।