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Jammu Tourism: पत्नीटाप में आग जलाना, कचरा फेंकना, प्लास्टिक का प्रयोग प्रतिबंधित

पर्यटक पत्नीटाप में प्लास्टिक और पालीथिन भी ले जाते हैं जिनका प्रयोग करने के बाद वे प्रतिबंधित चीजों को खुले में फेंक देते हैं। यह भी आग के खतरे को तो बढ़ाता ही है साथ ही पर्यावरण के लिए खतरा बन रहे हैं।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 19 Jun 2021 09:15 AM (IST)Updated: Sat, 19 Jun 2021 09:15 AM (IST)
निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ऊधमपुर, जागरण संवाददाता: अनलाक प्रक्रिया के तहत मिली छूट के बाद गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी तो बड़ी संख्या में पत्नीटाप पहुंच रहे हैं, लेकिन वे कचरा और प्लास्टिक फैलाकर पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। पत्नीटाप डेवलपमेंट अथारिटी (पीडीए) ने कड़ा संज्ञान लिया है। पत्नीटाप में खाना बनाने, आग जलाने, कचरा फैलाने और प्लास्टिक और पालीथिन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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पर्यटक पत्नीटाप में प्लास्टिक और पालीथिन भी ले जाते हैं जिनका प्रयोग करने के बाद वे प्रतिबंधित चीजों को खुले में फेंक देते हैं। यह भी आग के खतरे को तो बढ़ाता ही है, साथ ही पर्यावरण के लिए खतरा बन रहे हैं। इससे प्रदूषण फैलने के साथ प्लास्टिक और पालीथिन से नालियां जाम होने से पर्यटन स्थल की स्वच्छता के साथ पत्नीटाप विकास प्राधिकरण और पर्यटन विभाग की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाने वाला है।

पर्यावरण संवेदनशील जोन एवं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में खुलेआम आग जलाने और पालीथिन व अन्य प्लास्टिक सामग्री के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए फस्र्ट क्लास मजिस्ट्रेट एवं सीईओ पत्नीटाप विकास प्राधिकरण (पीडीए) शेर सिंह ने धारा 133 के तहत पत्नीटाप और आसपास के क्षेत्रों में खाना पकाने, आग जलाने, कचरा व बेकार चीजें फेंकने, पालीथिन और अन्य प्लास्टिक सामग्री के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।

डीएफओ बटोत/ऊधमपुर, फारेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के डिप्टी डायरेक्टर, एसएचओ कुद/बटोत व पीडीए के खिलाफतवर्जी विंग को क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने और प्रतिबंध को लागू करने को कहा गया है। असिस्टेंट डायरेक्ट टूरिज्म, नेशनल हाईवे को सभी के बीच समन्वय स्थापित करने और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।  


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