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जम्मू नगर निगम अवैध निर्माण के खिलाफ हुआ सख्त, एक पखवाड़े में 10 व्यवसायिक, एक रिहायशी इमारत को किया सील

जम्मू नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्ती दिखाना शुरू की है। पिछले एक पखवाड़े में जम्मू नगर निगम ने दस व्यवसायिक और एक रिहायशी इमारत को सील कर लोगों को संदेश दिया है कि कोई भी निर्माण बिना नगर निगम की अनुमति नहीं बनने दिया जाएगा।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Wed, 20 Jan 2021 07:31 PM (IST)Updated: Wed, 20 Jan 2021 07:31 PM (IST)
जम्मू नगर निगम अवैध निर्माण के खिलाफ हुआ सख्त, एक पखवाड़े में 10 व्यवसायिक, एक रिहायशी इमारत को किया सील
शहर के सुंजवां में निगम द्वारा सील की गई इमारत।

जम्मू, जागरण संवाददाता : जम्मू नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्ती दिखाना शुरू की है। पिछले एक पखवाड़े में जम्मू नगर निगम ने दस व्यवसायिक और एक रिहायशी इमारत को सील कर लोगों को संदेश दिया है कि कोई भी निर्माण बिना नगर निगम की अनुमति के नहीं बनने दिया जाएगा।

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निगम आयुक्त अवनी लवासा के निर्देशों पर निगम के चीफ इंफोर्समेंट आफिसर राजेश गुप्ता और कामिनी केसर की अध्यक्षता में निगम की टीम ने इस कार्रवाई को जारी रखा हुआ है। निगम में जन प्रतिनिधियों के चुनकर आने के बाद इस दिशा में कदम और तेज हुए हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में निगम दर्जन के करीब ऐसी इमारतों को सील कर पाया जो नियमों का उल्लंघन कर बनाई जा रही थीं। जम्मू-कश्मीर कंट्रोल आफ बिल्डिंग आपरेशन एक्ट, 1988 की धारा 8(1) के तहत निगम इमारतों को सील करने की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है।

असिस्टेंट कमिश्नर रैव्न्यू सुधीर बाली की अगुवाई में निगम की टीम ने पिछले कुछ दिनों में मार्बल मार्केट, सुंजवां, डीली, दुर्गा नगर और बठिंडी में इन इमारतों को सील किया। सुधीर बाली का कहना है कि जम्मू मास्टर प्लान, 2031 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी गई है। नक्शा पास होने के बावजूद उसके अनुरूप इमारत नहीं बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लिहाजा नियमों का पालन करने के लिए हर किसी को जागरुक भी कर रहे हैं। बार-बार कहने के बावजूद जो परवाह नहीं करते, उनकी इमारतों को सील करने के अलावा तोड़ा भी जा सकता है। लोगों को चाहिए कि वे निगम से अनुमति के बाद ही किसी भी तरह का निर्माण करें। अन्यथा नुकसान और कानूनी कार्रवाई होगी। निगम ने शहर वासियों से अपील की कि नक्शा पास करवाने के बाद ही नियमों के अनुरूप इमारतों का निर्माण करें। नक्शा प्रक्रिया को सरल किया गया है।


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