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J&K: 15 मई से पहले लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो कटेंगे चालान

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डा. एसपी वैद का कहना है कि इन नंबर प्लेट्स को सिर्फ मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही लगवाया जा सकता है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 06:44 PM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2019 06:44 PM (IST)
J&K: 15 मई से पहले लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो कटेंगे चालान

जम्मू, जागरण संवाददाता। शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली सब गाड़ियों के लिए अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगवाना अनिवार्य है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने सभी वाहन मालिकों को आखिरी मौका देते हुए उन्हें 15 मई से पहले पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगवाने के निर्देश दिए हैं। जिन गाड़ियों पर पंद्रह मई के बाद यह नंबर प्लेट्स नहीं लगी होगी, उनके चालान भी काटे जाएंगे।

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ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डा. एसपी वैद ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। ट्रांसपोर्ट विभाग के आदेश के बाद वर्ष 2012 से सभी नई गाड़ियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाई जा रही हैं जबकि पुरानी गाड़ियों को भी भी समय समय पर नंबर प्लेट्स बदलने के निर्देश दिए जा रहे थे। हालांकि गाड़ियों की नई आरसी बनाते, गाड़ी ट्रांसफर आदि करते समय भी पुरानी नंबर प्लेट्स की जगह नई नंबर प्लेट्स लगाई जा रही थीं लेकिन अब भी हजारों की संख्या में ऐसी गाड़ियां हैं जिन पर यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं लगी हैं।

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डा. एसपी वैद का कहना है कि इन नंबर प्लेट्स को सिर्फ मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही लगवाया जा सकता है। अगर कोई दुकानदार या अन्य फेबरिकेटेड तरीके से ऐसी नंबर प्लेट्स लगाता है तो उस पर कार्रवाई के अलावा भारी जुर्माना भी लगवाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इन नंबर प्लेट्स को सिर्फ मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही लगवाएं। नंबर प्लेट्स के लिए आरटीओ कार्यालय में फीस जमा करवाई जाती है और वहीं से नंबर प्लेट्स लगाने की तिथि दी जाती है।

सरकार ने गाड़ियों की चोरी की रोकथाम के लिए इन नंबर प्लेट्स को लगाने का फैसला वर्ष 2012 में किया था। सरकार का उद्देश्य था कि चोर गाड़ियों को चुराकर उन पर लगी नंबर प्लेट्स को न बदल पाएं। कई राज्यों में पहले ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाई जा रही हैं। 


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