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Jammu Kashmir News: प्रापर्टी टैक्स भरने के लिए एक दिन शेष, उसके बाद देना होगा जुर्माना व ब्याज

बिना जुर्माना व ब्याज के प्रापर्टी टैक्स भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। प्रापर्टी टैक्स भरने वाले यूनिटों का आंकड़ा 2860 के करीब है। लेकिन शहर में दुकानों व घरों की संख्या देखी जाए तो ये मात्र 40 प्रतिशत यूनिट ही हैं।

By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaPublished: Thu, 30 Mar 2023 12:36 AM (IST)Updated: Thu, 30 Mar 2023 12:36 AM (IST)
Jammu Kashmir News: प्रापर्टी टैक्स भरने के लिए एक दिन शेष, उसके बाद देना होगा जुर्माना व ब्याज
Jammu Kashmir News: प्रापर्टी टैक्स भरने के लिए एक दिन शेष, उसके बाद देना होगा जुर्माना व ब्याज

नवांशहर, जागरण संवाददाता। अगर आपने अपना प्रापर्टी टैक्स अब तक नहीं भरा है तो जल्दी करें। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रापर्टी टैक्स बिना जुर्माने के भरने की 31 मार्च अंतिम तिथि है। इसके बाद एक अप्रैल से 20 प्रतिशत जुर्माने व 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा। जुर्माने से बचने के लिए अब मात्र एक दिन (वीरवार को श्रीरामनवमी की छुट्टी है) ही बचा है। टैक्स न भरने की सूरत में नगर परिषद की ओर से सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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अच्छी बात ये है कि नगर परिषद नवांशहर की ओर से पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 46 लाख रुपये प्रापर्टी टैक्स के रूप में ज्यादा प्राप्त हुए हैं। जहां पिछले वर्ष 93 लाख रुपये प्रापर्टी टैक्स से मिले थे, वहीं इस बार यह रकम बढ़कर 1.40 करोड़ रुपये हो गई है।

नगर परिषद को 1.26 करोड़ रुपये रेजिडेंट व 16 लाख रुपये कामर्शियल प्रापर्टी से प्राप्त हुए हैं। प्रापर्टी टैक्स भरने वाले यूनिटों का आंकड़ा 2860 के करीब है। लेकिन शहर में दुकानों व घरों की संख्या देखी जाए, तो ये मात्र 40 प्रतिशत यूनिट ही हैं यानि 60 प्रतिशत दुकानों व घरों का अब भी टैक्स नहीं भरा जा रहा।

बजट में प्रापर्टी टैक्स से एक करोड़ 20 लाख की आय का लक्ष्य रखा गया था और कौंसिल अब तक करीब एक करोड़ 39 लाख रुपये टैक्स के रूप में प्राप्त कर चुकी है, लेकिन ये प्राप्तियां सिर्फ 2386 प्रापर्टी से ही हुई है, जबकि शहर में कुल छह हजार के करीब टैक्सेबल प्रापर्टी है।

60 प्रतिशत प्रापर्टी अभी ऐसी हैं, जिनका टैक्स नहीं भरा गया है। टैक्स भरने के लिए मात्र एक दिन शेष है। लोगों को चाहिए कि वो जुर्माने से बचने के लिए टैक्स तुरंत जमा करवाएं। नगर कौंसिल की ओर से टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग प्रापर्टी टैक्स के दायरे में आएं।

किराये पर दुकान देने वाले हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो प्रापर्टी टैक्स भरें। इस साल पिछले साल के मुकाबले टैक्स देने वालों की संख्या में 10 प्रतिशत के करीब बढ़ोतरी हुई है। इसे अगले वर्ष तक और बढ़ाया जाएगा।

ईओ राम प्रकाश ने कहा कि लोग 31 मार्च से पहले-पहले अपना प्रापर्टी टैक्स जमा करवाएं तथा दोगुने जुर्माने व ब्याज से बचें। अभी सिर्फ 10 प्रतिशत जुर्माना एकमुश्त लिया जा रहा है, जबकि 31 मार्च के बाद ब्याज व जुर्माना भी जोड़ दिया जाएगा। अप्रैल में बकायेदारों पर सख्ती बरती जाएगी। लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे व जबाब न देने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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