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Jammu Kashmir: बिना पंजीकरण घर में रखा किरायेदार तो खानी पड़ेगी जेल की हवा

किरायेदार की तस्वीर तथा सरकारी पहचान पत्र की फोटोस्टेट कॉपी भी लगाई जाएंगी ताकि यदि वह किसी प्रकार की आपराधिक वारदात को अंजाम देता है तो पुलिस आसानी से किरायेदार तक पहुंच पाए।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 12 Aug 2020 01:30 PM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2020 01:35 PM (IST)
Jammu Kashmir: बिना पंजीकरण घर में रखा किरायेदार तो खानी पड़ेगी जेल की हवा

जम्मू, दिनेश महाजन: स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की चेतावनी के बीच पुलिस अब यह सुनिश्चित कर रही है कि शहर में कहीं किरायेदार के वेश में आतंकी तो नहीं छूपे। इसलिए जम्मू पुलिस ने शहरवासियों को बिना पंजीकृत किरायेदारों और संदिग्ध लोगों की जानकारी देने की अपील जारी है।

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पुलिस ने इस अपील के साथ यह चेतावनी भी जारी कि है कि यदि किसी के घर में बिना पुलिस से पंजीकरण करवाए किरायेदार रह रहा होगा तो घर के मालिक को जेल की हवा खानी पड़ेगी। खुफिया एजेंसियों की इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए जम्मू पुलिस ने नए सिरे से टेंनेंट वेरीफिकेशन (किरायदारों की सत्यापन) के काम में तेजी ला दी है।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को थाना स्तर पर यह हिदायत दी है कि मोहल्ला कमेटी से बैठक कर उन्हें नए किरायेदार रखने से पूर्व पुलिस पंजीकरण करवाने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कहें। इसके अलावा थाना स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे ताकि लोगों को किरायेदारों का पंजीकरण करवाए जाने बारे जागरूक किया जा सके।

कैसे होगा थाने में किरायेदार का पंजीकरण: एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटील के अनुसार किरायेदारों का पंजीकरण करने के लिए पुलिस ने एक फॉर्म तैयार किए हैं, जिसमें किरायेदार की पूरी जानकारी को एकत्रित किया जाएगा। किरायेदार की तस्वीर तथा सरकारी पहचान पत्र की फोटोस्टेट कॉपी भी लगाई जाएंगी ताकि यदि वह किसी प्रकार की आपराधिक वारदात को अंजाम देता है तो पुलिस आसानी से किरायेदार तक पहुंच पाए।

किरायेदार के वेश में आतंकियों के पहना लेने के मामले आ चुके है सामने: आतंकियों के मददगार कहे जाने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) का काम होता है कि वह आतंकियों के लिए हथियार एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। इसके अलावा वारदात को अंजाम देने से पूर्व तथा उसके बाद आतंकियों को पनाह देना भी ओजीडब्ल्यू का ही काम है। जम्मू में पहले भी कई बार ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का भंडाफोड़ हो चुका है, जिसमें जानीपुर के रमजानपुरा मोहल्ले में जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अफजल कारी किरायेदार बनकर शिक्षक के घर में रह रहा था। इसके अलावा कश्मीर के दो युवाओं को भी पकड़ा गया था जो जम्मू भठिंडी इलाके में जम्मू विश्वविद्यालय के छात्र बन कर रह रहे थे।

जिला आयुक्त ने वेरीफिकेशन को किया है अनिवार्य: जिला आयुक्त जम्मू सुषमा चौहान ने आदेश जारी कर यह अनिवार्य किया है कि घर या दुकान को किराये पर देने वाले व्यक्ति की पुलिस पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण ना करवाने वाले के विरुद्ध संबंधित थाने में सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज किया जाता है। 


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