विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस: उपभोक्ता अधिकारों को लेकर सचेत नहीं हुई सरकार
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून के तहत जम्मू में जानीपुर स्थित कोर्ट परिसर व श्रीनगर कोर्ट परिसर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम कार्यरत है।
जम्मू, जागरण संवाददाता। जम्मू-कश्मीर में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण को लेकर सरकार ने कुछ कदम तो उठाए हैं लेकिन अभी भी इस दिशा में काफी कुछ करना शेष है। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के लिए श्रीनगर व जम्मू शहर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम के अलावा खाद्य वितरण विभाग व लीगल मीटरोलाजी विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं लेकिन राज्य की इन दो राजधानियों को छोड़ किसी अन्य जिले में अभी तक कोई ढांचा खड़ा नहीं हुआ है।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून के तहत जम्मू में जानीपुर स्थित कोर्ट परिसर व श्रीनगर कोर्ट परिसर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम कार्यरत है। यहां पर कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है लेकिन इन दो जिलों को छोड़ कहीं पर भी कोई फोरम आज तक सक्रिय नहीं हुआ है। हालांकि कानून के तहत राज्य के हर जिले में एक कंज्यूमर फोरम होना चाहिए लेकिन अभी तक यह फोरम सिर्फ फाइलों में ही स्थापित हो पाए है। कानून के तहत जिले के प्रिंसिपल सेशन जज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय फोरम स्थापित होने है लेकिन श्रीनगर व जम्मू को छोड़ कहीं पर भी यह फोरम नहीं बने।
लीगल मीटरोलाजी विभाग ही है एकमात्र सहारा
-उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण को लेकर आम उपभोक्ताओं के लिए स्टेट लीगल मीटरोलाजी विभाग ही एकमात्र सहारा है। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण को लेकर बने इस विशेष विभाग के पास शिकायत दर्ज कराने पर कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है। विभाग हालांकि केवल पैक मैटेरियल में धोखाधड़ी के मामलों में ही कार्रवाई कर सकता है। विभाग के डिप्टी कंट्रोलर मनोज प्रभाकर के अनुसार कोई भी उपभोक्ता विभाग में शिकायत दर्ज करवा सकता है।
फूड सेफ्टी एक्ट से भी संरक्षित हुए अधिकार
राज्य में फूड सेफ्टी एक्ट लागू होने के बाद खाद्य पदार्थाें में मिलावट को लेकर बने नियमों से भी उपभोक्ता अधिकारों का कुछ संरक्षण सुनिश्चित हुआ है। मिलावटखोरी पर नजर रखने के लिए पहले जम्मू नगरनिगम की हेल्थ विंग काम करती थी लेकिन अब ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन जेएंडके फूड सेफ्टी एक्ट के तहत काम कर रही है। इसमें एक पूरी फूड विंग है जहां पर आनलाइन शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है।