J&K: 3.5 लाख सरकारी कर्मियों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 10 लाख रुपये के बीमा का वेतन से कटेगा प्रीमियम
दुर्घटना बीमा योजना की शर्तों के अनुसार कर्मी की दुर्घटना में मौत व स्थायी दिव्यांगता जैसे दोनों हाथ दोनों पैर दोनों आंखों की रोशनी जाने पर दस लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, जम्मू : केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के सभी 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों का 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा होगा। दुर्घटना बीमा के लिए सभी कर्मचारियों के वेतन से सालाना 346 रुपये प्रीमियम काटा जाएगा। मंगलवार को वित्त विभाग के वित्त आयुक्त अरूण कुमार मेहता ने सभी विभागाध्यक्षों और वेतन जारी करने वाले अधिकारियों (डीडीओ) को हर कर्मी के वेतन से प्रीमियम काटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ बीमा योजना की शर्तों संबंधी सूची भी जारी कर दी।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक डीडीओ लिखित में नहीं देंगे कि कर्मचारी ने प्रीमियम दिया है, तक तक नोडल अधिकारी कर्मी की मौत संबंधी जानकारी को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर डीडीओ दिसंबर महीने के वेतन से कर्मियों का प्रीमियम काट पाते हैं तो इसे बाद में एकत्र कर चालान से ट्रेजरी में जमा करवाया जा सकता है। आदेश में कहा है कि हर कर्मचारी बीमा योजना के लिए नामिनेशन फार्म भर दे। कर्मचारी की दुर्घटना में मौत के बाद नामिनेशन फार्म नहीं भरा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों राज्य सरकार ने दुर्घटना बीमा की योजना को अधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी थी। दो दिसंबर 2019 से शुरू हुई योजना अगले तीन साल तक के लिए है।
दुर्घटना बीमा के यह मिलेगा लाभ
दुर्घटना बीमा योजना की शर्तों के अनुसार कर्मी की दुर्घटना में मौत व स्थायी दिव्यांगता, जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखों की रोशनी जाने पर दस लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। एक आंख की रोशनी जाने के साथ एक हाथ या एक पैर कटने पर भी दस लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। वहीं, एक आंख की रोशनी जाने, एक हाथ व एक पैर को नुकसान होने पर पांच लाख रुपये मिलेंगे।
यह कर्मचारी बीमा के दायरे में
दुर्घटना बीमा पालिसी में जम्मू कश्मीर सरकार (राजपत्रित और गैर-राजपत्रित), सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, स्वायत्त निकाय, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, दैनिक वेतनभोगी, समेकित, संविदा, एडहॉक कर्मचारी, आकस्मिक श्रमिक और एसपीओ शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से बाहर तैनात प्रदेश के कर्मी भी इस योजना के दायरे में हैं। योजना के तहत 346 के प्रीमियम में कर्मी का 10 लाख रुपये का बीमा होगा।