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शिक्षा विभाग का आदेश: प्राइवेट स्कूल महीने के हिसाब से लें फीस, नए शिक्षा सत्र में फीस भी न बढ़ाई जाए

अगर कोई स्कूल वार्षिक फीस वसूलता है तो वे महीने के हिसाब से स्कूल खुलने के बाद ही ले। साथ ही लाकडाउन के दौरान बंद रहे स्कूल की वार्षिक फीस न वसूली जाए।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 15 May 2020 11:47 AM (IST)Updated: Fri, 15 May 2020 11:47 AM (IST)
शिक्षा विभाग का आदेश: प्राइवेट स्कूल महीने के हिसाब से लें फीस, नए शिक्षा सत्र में फीस भी न बढ़ाई जाए
शिक्षा विभाग का आदेश: प्राइवेट स्कूल महीने के हिसाब से लें फीस, नए शिक्षा सत्र में फीस भी न बढ़ाई जाए

जम्मू, जागरण संवाददाता: लॉकडाउन के कारण बंद पड़े निजी स्कूलों की फीस कटौती पर प्रशासन ने भले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हों, लेकिन शिक्षा विभाग ने दोबारा इसकी समीक्षा करते हुए अभिभावकों को थोड़ी राहत जरूरी दी है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी कर उन्हें लॉकडाउन अवधि की फीस तिमाही के बजाए महीने के हिसाब से वसूलने को कहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि 2020-21 के नए शिक्षा सत्र के दौरान स्कूलों की फीस न बढ़ाई जाए। अगर कोई स्कूल वार्षिक फीस वसूलता है तो वे महीने के हिसाब से स्कूल खुलने के बाद ही ले। साथ ही लाकडाउन के दौरान बंद रहे स्कूल की वार्षिक फीस न वसूली जाए।

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शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव असगर समून ने आदेश में कहा है कि गरीब मेधावी बच्चे जिनके अभिभावक मौजूदा परिस्थितियों के कारण फीस देने में असमर्थ हैं, उन्हें कोई भी प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन एजूकेशन मैटीरियल के लिए मना नहीं कर सकता। जिन स्कूलों की रजिस्ट्रेशन लॉकडाउन के दौरान खत्म हो चुकी है, उनकी रजिस्ट्रेशन तब तक मान्य मानी जाएगी जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। आदेश में यह भी कहा गया है कि यहां तक ट्रांसपोर्ट चार्ज का सवाल है उस पर अलग से समीक्षा की जाएगी। 


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