Jammu Kashmir: सिनेमाघरों-थियेटरों में नहीं लगने देंगे भीड़, दर्शकों की सुरक्षा के यह बंदोबस्त करने होंगे
जम्मू-कश्मीर के आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के सभी ग्रीन जोन में सिनेमाघरों व थियेटरों को सौ फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति देने के बाद मंगलवार को इनके लिए एसओपी जारी की। अगले आदेश तक यह एसओपी जारी रहेंगी और इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जम्मू, जागरण संवाददाता । जम्मू-कश्मीर के आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के सभी ग्रीन जोन में सिनेमाघरों व थियेटरों को सौ फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति देने के बाद मंगलवार को इनके लिए एसओपी जारी की। अगले आदेश तक यह एसओपी जारी रहेंगी और इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आदेशानुसार प्रदेश के सभी सिनेमाघरों, थियेटरों व मल्टीप्लेक्स को इनका पालन करना होगा। इसके तहत सभी को 100 फीसद क्षमता के साथ दर्शकों को बिठाने की अनुमति तो दी गई है लेकिन कुछ दिशानिर्देशों का पालन करते हुए दर्शकों को बिठाना पड़ेेगा और उनकी सुरक्षा के भी पूरे बंदोबस्त करने होंगे। सिनेमाघरों के लिए विशेष हिदायतें जारी हुई है जिसमें साफ कहा गया है कि किसी तरह से परिसर में भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। यहीं सावधानी थियेटर में प्रस्तुतियों के दौरान भी बरतनी होगी।
एसओपी:
- भीड़ न जुटे, इसके लिए जाते समय पंक्ति के हिसाब से दर्शकों को बाहर भेजना होगा।
- एक फिल्म खत्म होने के बाद दूसरी फिल्म शुरू करने में अंतराल बढ़ाना होगा।
- फिल्म के मध्यकाल अवधि को बढ़ाना होगा।
- मल्टीप्लेक्स में दो या उससे अधिक फिल्मों के शुरू होने, खत्म होने व मध्यकाल का समय एक नहीं होना चाहिए।
- सभागार व प्रतीक्षा कक्ष में छह फुट की दूरी बनाए रखने होगी।
- प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन व थर्मल स्क्रीनिंग का प्रबंध करना होगा।
- डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था करनी होगी।
- दर्शक पंक्तियों में बैठे, उनकी सुविधा के लिए उचित स्टॉफ तैनात करना होगा।
- हर फिल्म व कार्यक्रम के बाद परिसर को सैनिटाइज करना होगा।
- सिनेमाघर व थियेटर के भीतर एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा।