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Jammu Kashmir : पंजीकरण या नवीकरण न करवाने पर कोचिंग या ट्यूशन सेंटरों को सील करने की चेतावनी

स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू के निदेशक डा. रवि शंकर शर्मा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर रेगुलेशन आफ प्राइवेट कोचिंग व ट्यूशन सेंटर नियम 2010 के तहत सभी प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन सेंटरों का पंजीकरण जरूरी है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Mon, 16 May 2022 11:09 AM (IST)Updated: Mon, 16 May 2022 11:09 AM (IST)
Jammu Kashmir : पंजीकरण या नवीकरण न करवाने पर कोचिंग या ट्यूशन सेंटरों को सील करने की चेतावनी
जम्मू में कई कोचिंग या ट्यूशन सेंटर बिना पंजीकरण के चल रहे हैं और कइयों ने नवीकरण नहीं करवाया है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू ने बिना पंजीकरण के चल रहे प्राइवेट कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों को चेतावनी दी है कि अगर पंद्रह दिन के भीतर पंजीकरण नहीं करवाया गया तो नियमों अनुसार कार्रवाई होगी। ऐसे कोचिंग या ट्यूशन सेंटरों को सील किया जा सकता है।

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स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू के निदेशक डा. रवि शंकर शर्मा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर रेगुलेशन आफ प्राइवेट कोचिंग व ट्यूशन सेंटर नियम 2010 के तहत सभी प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन सेंटरों का पंजीकरण जरूरी है। पंजीकरण या नवीकरण करना कोचिंग या ट्यूशन सेंटरों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यह पाया गया है कि जम्मू संभाग विशेषकर जम्मू शहर में कई कोचिंग या ट्यूशन सेंटर बिना पंजीकरण के चल रहे हैं और कइयों ने नवीकरण नहीं करवाया है। इनमें पर्याप्त ढांचा उपलब्ध नहीं है।

कइयों की पंजीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी है। आदेश में सभी प्राइवेट कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों को चेतावनी दी है कि वे पंजीकरण करवाए या नवीकरण करवाएं। इस प्रक्रिया को पंद्रह दिन में पूरा किया जाए अन्यथा नियमों अनुसार कार्रवाई होगी। ऐसे सेंटरों को सील किया जाएगा।

बिना पर्ची के दवा बिक्री पर लगेगी रोक : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी नीति बनाई जा रही है जिससे बिना डाक्टर की पर्ची के दवा की बिक्री पर रोक लग जाएगी। जैसी ही यह नीति अधिसूचित होगी, जम्मू-कश्मीर में भी इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। अवाम की आवाज कार्यक्रम में अनतंनाग के सुहैब अफजल के प्रश्न पर उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह नीति गंभीर दुष्प्रभावों वाली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाएगी। काउंटर पर दवा बिना पर्ची के नहीं बिकेगी।उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि नीति लागू होने पर इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। आदेश का पालन न करने वाले दवा विक्रेताओं को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।


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