Jammu Kashmir : पंजीकरण या नवीकरण न करवाने पर कोचिंग या ट्यूशन सेंटरों को सील करने की चेतावनी
स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू के निदेशक डा. रवि शंकर शर्मा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर रेगुलेशन आफ प्राइवेट कोचिंग व ट्यूशन सेंटर नियम 2010 के तहत सभी प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन सेंटरों का पंजीकरण जरूरी है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू ने बिना पंजीकरण के चल रहे प्राइवेट कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों को चेतावनी दी है कि अगर पंद्रह दिन के भीतर पंजीकरण नहीं करवाया गया तो नियमों अनुसार कार्रवाई होगी। ऐसे कोचिंग या ट्यूशन सेंटरों को सील किया जा सकता है।
स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू के निदेशक डा. रवि शंकर शर्मा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर रेगुलेशन आफ प्राइवेट कोचिंग व ट्यूशन सेंटर नियम 2010 के तहत सभी प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन सेंटरों का पंजीकरण जरूरी है। पंजीकरण या नवीकरण करना कोचिंग या ट्यूशन सेंटरों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यह पाया गया है कि जम्मू संभाग विशेषकर जम्मू शहर में कई कोचिंग या ट्यूशन सेंटर बिना पंजीकरण के चल रहे हैं और कइयों ने नवीकरण नहीं करवाया है। इनमें पर्याप्त ढांचा उपलब्ध नहीं है।
कइयों की पंजीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी है। आदेश में सभी प्राइवेट कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों को चेतावनी दी है कि वे पंजीकरण करवाए या नवीकरण करवाएं। इस प्रक्रिया को पंद्रह दिन में पूरा किया जाए अन्यथा नियमों अनुसार कार्रवाई होगी। ऐसे सेंटरों को सील किया जाएगा।