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जम्मू में स्वच्छ शहर के दावों की खुली पोल, बड़े होटल और मॉल उड़ा रहे कचरा प्रबंधन नियमों की धज्जियां

Published: Tue, 15 Sep 2026 09:24 AM (IST)

जम्मू में बड़े होटल और मॉल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे स्वच्छ शहर के दावे ...और पढ़ें

व्यापारिक प्रतिष्ठान उड़ा रहे नियमों की धज्जियां।

व्यापारिक प्रतिष्ठान उड़ा रहे नियमों की धज्जियां।

HighLights

  1. जम्मू में बड़े प्रतिष्ठान कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन कर रहे

  2. 90% से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान गीले कचरे का निस्तारण नहीं करते

  3. जम्मू नगर निगम ने उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किए हैं

अंचल सिंह, जम्मू। मंदिरों के शहर जम्मू को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के नगर निगम के दावों की हवा शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठान ही निकाल रहे हैं।

सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के तहत रोजाना 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा पैदा करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने स्तर पर ही गीले कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य है।

व्यापारिक प्रतिष्ठान उड़ा रहे नियमों की धज्जियां

जमीनी हकीकत यह है कि जम्मू में 90 प्रतिशत से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान इस नियम को ठेंगा दिखा रहे हैं। जम्मू शहर में सैकड़ों होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हाल, माल और निजी संस्थान संचालित हो रहे हैं, लेकिन अपने परिसर में कचरा निस्तारण की व्यवस्था महज 20 प्रतिष्ठानों के पास ही सिमट कर रह गई है।

जब नियमों से बंधे बड़े प्रतिष्ठान ही जिम्मेदारी से हाथ खींच रहे हैं, तो आम नागरिकों से घरों में कचरा अलग-अलग करने और निस्तारण की उम्मीद करना अभी दूर की कौड़ी साबित हो रहा है।

नोटिस जारी, पर जमीनी असर कम

मामले की गंभीरता और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कड़े रुख को देखते हुए जम्मू नगर निगम अब हरकत में आया है। निगम के हेल्थ विंग ने नियमों की अवहेलना करने वाले और अधिक कचरा पैदा करने वाले दर्जनों प्रतिष्ठानों को धारा 323 के तहत नोटिस थमाना शुरू कर दिया है।

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