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जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस एफटीवीआर से पकड़ेगी ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों को Jammu News

शहर की सड़कों पर तैनात पुलिस कर्मी अपनी वर्दी पर जीपीएस युक्त कैमरा लगाएंगे। इस कैमरे से ली जाने वाली तस्वीरें पुलिस द्वारा तैयार किए गए सर्वर से सीधे जुड़ी होंगी।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Tue, 10 Sep 2019 09:19 AM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 09:19 AM (IST)
जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस एफटीवीआर से पकड़ेगी ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों को Jammu News
जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस एफटीवीआर से पकड़ेगी ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों को Jammu News

जम्मू, दिनेश महाजन। यूरोपियन देशों की तर्ज पर अब जम्मू-कश्मीर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को कानून का डंडा ङोलना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस जम्मू-कश्मीर में फील्ड ट्रैफिक वायलेटर रिकॉर्ड (एफटीवीआर) को लागू करने जा रही है। जीपीएस जैसी अचूक तकनीक से चलने वाले इस सिस्टम से बच पाना आसान नहीं होगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले को सुबूत के साथ उनके द्वारा किए गए उल्लंघन के बारे में जानकारी दी जाएगी।

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आइजीपी ट्रैफिक आलोक कुमार ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में बताया कि जम्मू-कश्मीर देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो एफटीवीआर तकनीक से यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम देगा। यह तकनीक जल्द ही काम शुरू कर देगी। जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस इस तकनीक को लागू करने के लिए प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रलय को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रलय ने इस तकनीक को लागू करने पर आने वाले खर्च को उठाने का पुलिस मुख्यालय को भरोसा दिया है। इस काम के लिए कुछ धनराशि पुलिस मुख्यालय को जारी भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक को लागू करने में कितना खर्च आएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

ऐसे काम करता है फील्ड ट्रैफिक वायलेटर रिकॉर्ड

शहर की सड़कों पर तैनात पुलिस कर्मी अपनी वर्दी पर जीपीएस युक्त कैमरा लगाएंगे। इस कैमरे से ली जाने वाली तस्वीरें पुलिस द्वारा तैयार किए गए सर्वर से सीधे जुड़ी होंगी। जैसे ही कोई चालक लाल बत्ती को जंप करेगा, हेलमेट के बिना दो पहिया वाहन चलाएगा या सीट बेल्ट के बिना चार पहिया वाहन चलाएगा तो उसकी तस्वीर सीधे सर्वर में बैठे पुलिस कर्मी के पास पहुंच जाएगी। सर्वर में बैठे पुलिस कर्मी को वाहन और डीजी लॉगइन से जोड़ा जाएगा। वाहन और डीजी लॉगइन में वाहन मालिकों के बारे में पूरी जानकारी होती है। बाकायदा वाहन मालिक का मोबाइल फोन नंबर भी इस यातायात विभाग की साइट पर उपलब्ध होता है। जैसे ही वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करेगा तो सर्वर की मदद से उसके मालिक को फोन पर एसएमएस आ जाएगा। इतना ही नहीं बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का डाटा भी सर्वर में रहेगा। इनके खिलाफ मोटर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

इस पहाड़ी राज्य में होते हैं गंभीर हादसे : आइजीपी

आइजीपी ट्रैफिक आलोक कुमार का कहना है कि जम्मू-कश्मीर पर्वतीय राज्य है। यहां होने वाले हादसे गंभीर होते हैं। इन हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाना जरूरी है। इसलिए मोटर वाहन संशोधित कानून 2019 कारगर भूमिका निभाएगा। इस कानून के तहत जुर्माने की राशि दस गुना तक बढ़ गई है।

ट्रैफिक कर्मियों की लापरवाही भी दर्ज होगी

एफटीवीआर से सिर्फ ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले चालक ही नहीं, लापरवाही करने वाले कर्मियों का भी रिकॉर्ड दर्ज होगा। यदि कोई ट्रैफिक कर्मी किसी वाहन चालक के साथ बदसुलूकी से पेश आता है या अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है, तो उसका भी रिकॉर्ड रहेगा।


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