जल शक्ति विभाग की चेतावनी- दो सप्ताह में कनेक्शन नियमित न करवाया तो बंद हो जाएगा पानी
सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट कहा गया है कि इस अवधि तक अगर उपभोक्ताओं ने पानी के कनेक्शन व बोर वैल कनेक्शन नियमित नहीं करवाए तो जेएंडके स्टेट वॉटर रिर्सोस रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जम्मू, जागरण संवाददाता : अगर आपने अपने घर-दुकान का पानी का कनेक्शन आज तक नियमित नहीं करवाया है तो अगले दो सप्ताह में करवा ले। ऐसा न होने की सूरत में जल शक्ति विभाग की ओर से आपका पानी का कनेक्शन काटा जा सकता है और आने वाली गर्मियों के सीजन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने पानी के किराये का भी भुगतान नहीं किया है, तो भी फरवरी माह में मार्च 2022 तक सारा बकाया किराया जमा करवा दे ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े।
जल शक्ति विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू जिले में ही 70 प्रतिशत से अधिक पानी के कनेक्शन अनियमित है और जिन लोगों ने अपने कनेक्शन निमयित करवाए हैं, उन्होंने भी सालों से पानी का किराया जमा नहीं करवाया है। इसके अलावा काफी संख्या में लोगों ने बोर वैल भी खोद रखे हैं लेकिन इन्हें नियमित नहीं करवाया। ऐसे में जल शक्ति विभाग को राजस्व का काफी घाटा हो रहा है। ऐसे में अब वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं पर सख्ती करते हुए कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
जल शक्ति विभाग की जम्मू सिटी डिवीजन नंबर एक के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी उपभोक्ताओं से अगले दो सप्ताह के भीतर अपने कनेक्शन नियमित करवाने की अपील की है। सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट कहा गया है कि इस अवधि तक अगर उपभोक्ताओं ने पानी के कनेक्शन व बोर वैल कनेक्शन नियमित नहीं करवाए तो जेएंडके स्टेट वॉटर रिर्सोस रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यहां करवा सकते है बिल जमा : उपभोक्ताओं से पानी का किराया वसूलने के लिए विभाग की ओर से ऑनलाइन व पॉज मशीन से राशि जमा करवाने की सुविधा शुरू की गई है। अपना किराया जमा करवाने के लिए उपभोक्ता जल शक्ति विभाग की सब-डिवीजन बख्शी नगर, जल शक्ति विभाग की सब-डिवीजन मुट्ठी, जल शक्ति विभाग की सब-डिवीजन धौंथली व जल शक्ति विभाग की सब-डिवीजन शितली में संपर्क कर सकते हैं। कनेक्शन नियमित करवाने के लिए भी उपभोक्ता अपने इन संबंधित सब-डिवीजन में संपर्क कर सकते हैं।