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Jammu Kashmir: आइपीएस अधिकारी बसंत रथ निलंबित, गृह विभाग ने कहा- डीजीपी की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ें

गृह विभाग के अवर सचिव (अंडर सेक्रेटरी) ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी करते हुए यह आदेश दिए हैं कि बसंत रथ अगले आदेश तक डीजीपी दिलबाग सिंह की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ें।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 04:08 PM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2020 05:56 PM (IST)
Jammu Kashmir: आइपीएस अधिकारी बसंत रथ निलंबित, गृह विभाग ने कहा- डीजीपी की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ें

जम्मू, जेएनएन। आइपीएस अधिकारी बसंत रथ को दुराचार और दुर्व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश गृ़ह विभाग ने जारी किया है। गृह विभाग के अवर सचिव (अंडर सेक्रेटरी) ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी करते हुए यह आदेश दिए हैं कि बसंत रथ अगले आदेश तक डीजीपी दिलबाग सिंह की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ें। 

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गृह मंत्रालय ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर के आइपीएस अधिकारी बसंत रथ के खिलाफ बार-बार दुराचार और दुर्व्यवहार के कथित मामले सामने आए हैं। जिन्हें देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको जानकारी हो कि हाल ही में रथ ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रमुख डीजीपी दिलबाग सिंह पर यह कथित आरोप लगाए थे कि उनसे उन्हें खतरा है। बाद में यह पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिससे इस मामले ने तूल पकड़ लिया।

आइपीएस अधिकारी द्वारा गांधीनगर पुलिस स्टेशन एसएचओ को लिखे इस पत्र में 2000 बैच के आइपीएस अधिकारी ने कहा कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका है। मैं यह पत्र आइपीएस अधिकारी होने के नाते नहीं बल्कि इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लिख रहा हूं। "मैं आपको ऊपर बताए गए व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ इस पत्र को अपने पुलिस स्टेशन में दैनिक डेयरी का हिस्सा बनाने के लिए कह रहा हूं ... अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है, तो आपको पता होना चाहिए किसका नंबर डायल करना चाहिए।


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