Jammu Kashmir: रात 10 बजे के बाद भी शादी समारोह चला तो सील होंगे होटल व बैंक्वेट हॉल
अंशुल गर्ग ने जिले के सभी एसडीएम व तहसीलदारों को होटल व बैंक्वेट हॉल मालिकों के साथ बैठक करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में आने वाले होटलों व बैंक्वेट हालों में रात दस बजे के बाद कोई समारोह जारी न रहे।
जम्मू, जागरण संवाददाता : कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जम्मू जिला प्रशासन ने सख्त बढ़ा दिए हैं। जिला प्रशासन ने बुधवार को कड़ाई से आदेश दिया है कि होटलों व बैंक्वेट हॉल में रात 10 बजे के बाद शादी समारोह नहीं हो सकेंगे।
अगर किसी ऐसा पाया गया तो होटल व बैंक्वेट हॉल को सील किया ही जाएगा, मालिकों पर भी जुर्माना होगा। होटलों व बैंक्वेट हॉल में समारोहों में मेहमानों की संख्या केवल क्षमता की 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत पहले ही की की जा चुकी है।
जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के मामलों को देखते हुए 16 नवंबर 2021 को जारी आदेश के तहत जिले में रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया था, लेकिन ऐसा पाया जा रहा है कि रात 10 बजे के बाद भी जिले के होटलों व बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह होते हैं।
अंशुल गर्ग ने जिले के सभी एसडीएम व तहसीलदारों को होटल व बैंक्वेट हॉल मालिकों के साथ बैठक करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में आने वाले होटलों व बैंक्वेट हालों में रात दस बजे के बाद कोई समारोह जारी न रहे। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना किया जाए या परिसर को सील कर दिया जाए। गर्ग ने एसएसपी जम्मू को भी सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में रात दस बजे से कर्फ्यू को कठोरता से लागू करवाने का निर्देश देने को कहा है। उन्होंने कहा कि रात दस बजे के बाद केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाए।