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Jammu Kashmir: हाई कोर्ट ने किया चोरी के मामले में दोबारा जांच के आदेश को खारिज

हाईकोर्ट ने सतवारी पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के एक मामले में दोबारा जांच करने के एसपी साउथ के आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को एसपी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Wed, 09 Jun 2021 08:01 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jun 2021 08:01 PM (IST)
Jammu Kashmir: हाई कोर्ट ने किया चोरी के मामले में दोबारा जांच के आदेश को खारिज
हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग को एसपी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।

जम्मू, जेएनएफ । हाई कोर्ट ने सतवारी पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के एक मामले में दोबारा जांच करने के एसपी साउथ के आदेश को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग को एसपी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।

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चोरी के इस मामले में एसपी साउथ ने तीन अगस्त 2020 को दोबारा जांच का आदेश दिया था। इस मामले में अजीत चोपड़ा नामक व्यक्ति को आरोपित बनाया गया था जिसने एसपी के अादेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।केस के मुताबिक चोरी के इस मामले में याची के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई और मामले की जांच शुरू की गई।

जांच के दाैरान अजीत चोपड़ा पर आरोप साबित नहीं हुए। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट डीएसपी को सौंपी जिन्होंने रिपोर्ट आगे एसएसपी के पास भेज दी। एसएसपी जम्मू ने रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए छह जुलाई 2020 को आरोपित के खिलाफ केस बंद करने का आदेश जारी किया।

हाई कोर्ट ने पाया कि एसपी साउथ ने अपने सीनियर आफिसर के आदेश की अनदेखी करते हुए तीन अगस्त 2020 को इस मामले की जांच चट्ठा पुलिस पोस्ट के प्रभारी को सौंपते हुए कहा कि केस की जांच सहीं ढंग से नहीं हुई, लिहाजा दोबारा जांच की जाए।

याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि जब एक सीनियर आफिसर ने स्वीकार कर लिया कि आरोपित पर आरोप नहीं बनता, लिहाजा उसके खिलाफ जांच बंद की जाए तो ऐसे में एक जूनियर आफिसर किस तरह से दोबारा जांच का आदेश जारी कर सकता है।

हाई कोर्ट ने पाया कि डीएसपी की सिफारिश पर एसएसपी केस बंद करने का आदेश देता है और एसपी दोबारा जांच के आदेश जारी करता है, जोकि कानून की नजर में सीनियर आफिसर के आदेश की अवहेलना है। लिहाजा हाईकोर्ट ने एसपी के आदेश को खारिज करते हुए उनके खिलाफ जांच का आदेश जारी किया।


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