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कर्मचारियों का वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान करने में असफल जैकफेड के बैंक खाते अटैच

हाईकोर्ट ने कहा कि जैकफेड कंगाल हो गया और मैनेजिंग डायरेक्टर देखते रहे। हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि इस समय सूर्या जूबीन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 11 May 2019 12:24 PM (IST)Updated: Sat, 11 May 2019 12:24 PM (IST)
कर्मचारियों का वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान करने में असफल जैकफेड के बैंक खाते अटैच
कर्मचारियों का वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान करने में असफल जैकफेड के बैंक खाते अटैच

जम्मू, जेएनएन। अपने कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान करने में असफल हो रहे जम्मू कश्मीर कोआपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जैकफेड) की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट ने चार साल पहले सेवानिवृत्त हुए गुरमीत सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जैकफेड के बैंक खाते अटैच करने को कहा है। हाईकोर्ट ने जैकफेड अधिकारी राजेश कुमार का वेतन अटैच करने का निर्देश देते हुए कहा कि जब तक याची का भुगतान नहीं होता, राजेश कुमार को भी वेतन न दिया जाए।

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हाईकोर्ट ने कहा कि जैकफेड कंगाल हो गया और मैनेजिंग डायरेक्टर देखते रहे। हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि इस समय सूर्या जूबीन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर याची का भुगतान नहीं हुआ तो हाईकोर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर के वेतन को भी याची के भुगतान के लिए अटैच करने से परहेज नहीं करेगा।हाईकोर्ट ने कहा कि याची के हितों की रक्षा करने और उसे उसका हक दिलाने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचा है। लिहाजा जब तक याची का भुगतान नहीं होता, जैकफेड के सभी बैंक खाते अटैच किए जाएं। इन खातों से पैसे की निकासी नहीं होनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि जैकफेड दो सप्ताह के भीतर याची के भुगतान का आकलन कर बैंक को सूचित करे ताकि बैंक भुगतान की राशि याची के खाते में ट्रांसफर करे। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक यह भुगतान नहीं होता, सभी खाते अटैच रहेंगे।

वित्त विभाग को 25 करोड़ ट्रांसफर करने का था निर्देश

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अभी एक सप्ताह पूर्व ही जैकफेड से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए वित्तीय विभाग को 25 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने वित्त विभाग को तीन महीने के भीतर 25 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने तीन मई के अपने आदेश में कहा था कि जैकफेड को विभिन्न सरकारी विभागों से 19 करोड़ रुपये लेने हैं और 25 करोड़ का भुगतान कर्मचारियों को करना है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जो छह करोड़ कम पड़ रहे हैं, उसके लिए वित्त विभाग चाहे तो जैकफेड की संपत्ति बेच दे। इस समय जैकफेड की राज्य में कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये की है।

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