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ज्वाइंट डायरेक्टर खेल की याचिका खारिज

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By JagranEdited By: Published: Sun, 14 Apr 2019 03:48 AM (IST)Updated: Sun, 14 Apr 2019 06:35 AM (IST)
ज्वाइंट डायरेक्टर खेल की याचिका खारिज
ज्वाइंट डायरेक्टर खेल की याचिका खारिज

जेएनएफ, जम्मू : युवा सेवा व खेल विभाग के डायरेक्टर पद पर पदोन्नत करने की मांग पर ज्वाइंट डायरेक्टर मदनलाल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मदनलाल ने सात जुलाई 2014 को तकनीकी शिक्षा विभाग के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनके डायरेक्टर पद पर पदोन्नति के दावे को खारिज कर दिया गया था।

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हाईकोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद मदनलाल की याचिका खारिज करते हुए पाया कि इस केस की सुनवाई के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो चुके हैं। पहला, सरकार ने दो अप्रैल 2016 को आदेश जारी कर विभाग के डायरेक्टर पद को केएएस के स्पेशल स्केल कैडर में शामिल किया, लेकिन याची 22 नवंबर 2018 को डिप्टी डायरेक्टर व उसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर पद पर पदोन्नत हुए। याची के ज्वाइंट डायरेक्टर बनने से पूर्व ही सरकार ने आदेश जारी किया था। इसके तहत डायरेक्टर पद पर सिर्फ स्पेशल स्केल कैडर के केएएस अधिकारी की ही नियुक्ति हो सकती है। याची के अनुसार वह 1987 को जिला युवा सेवा व खेल अधिकारी नियुक्त हुए थे। वे 1992 में असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर पदोन्नत हुए, जिस पर उन्हें वर्ष 2000 में स्थायी किया गया। बेंच ने याची की दलीलों को दरकिनार करते हुए कहा कि विभाग में विभिन्न पदों के लिए नियम तय हैं। उनका उल्लंघन कर किसी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है।


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