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जम्मू कश्मीर में 14 तक सभी अदालतें बंद

देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी सभी अदालतें 14 अप्रैल तक बंद कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने वीरवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Mar 2020 09:09 AM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2020 09:09 AM (IST)
जम्मू कश्मीर में 14 तक सभी अदालतें बंद

जेएनएफ, जम्मू : देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी सभी अदालतें 14 अप्रैल तक बंद कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने वीरवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किया।

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आदेशानुसार 14 अप्रैल तक हाईकोर्ट की श्रीनगर व जम्मू विग समेत जम्मू कश्मीर की सभी निचली अदालतें बंद रहेंगी। रजिस्ट्रार जनरल संजय धर ने इस संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी न्यायिक, रजिस्ट्री के अधिकारी और जिला अदालतों के स्टाफ सदस्य आपात कार्य के लिए अपने घर पर हर समय फोन पर उपलब्ध रहेंगे। यह आपात कार्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से निपटाए जाएंगे। सर्कुलर में अदालतों के सभी न्यायिक अधिकारियों व स्टाफ सदस्यों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी हिदायतों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। सर्कुलर में चीफ जस्टिस ने सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया है।

राज्य के प्रिसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों को आपात सिविल व अपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश देते हुए सर्कुलर में कहा गया है कि ये अधिकारी अपने घर से इलेक्ट्रानिक माध्यम से केस का निपटारा करेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट ने आपात केसों के लिए जिला व उप-जिला स्तर पर जजों की नियुक्ति की थी, लेकिन अब चिन्हित जज अपने घर से ही सुनवाई करेंगे। ऐसे किसी भी केस पर सुनवाई से पूर्व संबंधित रजिस्ट्रार जनरल चीफ जस्टिस से आवश्यक अनुमति हासिल करेंगे। इसके बाद न्यायिक अधिकारी आवश्यक प्रबंध कर अपने घर पर सुनवाई करेंगे।

सर्कुलर में कहा गया है कि न्यायपालिका से जुड़े किसी भी सदस्य को अगर कोई निजी आवश्यकता या परेशानी हो तो वह जम्मू में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार अरविद शर्मा व श्रीनगर में रजिस्ट्रार मेहराज-उद-दीन सोफी से संपर्क कर सकता है।


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