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डिवकॉम से चतुर्थ श्रेणी पद भरने का अधिकार वापस

राज्य सरकार ने जम्मू व कश्मीर संभागों के डिवीजनल कमिश्नरों (डिवकॉम) से चतुर्थ श्रेणी के पद भरने का अधिकार वापस ले लिया है। अब राज्य सेवा भर्ती बोर्ड नए सिरे से इन 790 पदों को भरेगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Feb 2020 08:51 AM (IST)Updated: Thu, 27 Feb 2020 08:51 AM (IST)
डिवकॉम से चतुर्थ श्रेणी पद  भरने का अधिकार वापस
डिवकॉम से चतुर्थ श्रेणी पद भरने का अधिकार वापस

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य सरकार ने जम्मू व कश्मीर संभागों के डिवीजनल कमिश्नरों (डिवकॉम) से चतुर्थ श्रेणी के पद भरने का अधिकार वापस ले लिया है। अब राज्य सेवा भर्ती बोर्ड नए सिरे से इन 790 पदों को भरेगा।

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वर्ष 2006 में महा प्रशासनिक विभाग ने चतुर्थ श्रेणी के पदों को डिवकॉम के माध्यम से भरने का आदेश जारी किया था। 790 पदों में से कश्मीर के 510 पदों में 394 डिवीजनल कैडर व 116 स्टेट कैडर के थे। वहीं, जम्मू संभाग के 280 पदों में से 217 डिवीजनल कैडर व 63 पद स्टेट कैडर के थे।

चतुर्थ श्रेणी के पद भरने के लिए युवाओं से आवेदन मांगने की प्रक्रिया के बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिवीजनल कमिश्नरों ने बार-बार अड़चनों का हवाला देते हुए इन पदों को भरने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2010 में तत्कालीन सरकार ने इन पदों को भरने के लिए जिला व राज्य स्तरीय कमेटियां भी बनाई थीं। बाद में वर्ष 2018 में राज्य प्रशासनिक परिषद ने केंद्र सरकार के नियमों का पालन करते हुए ऐसे पदों को साक्षात्कार के बिना भरने का फैसला लिया। इसके साथ ही प्रशासनिक परिषद ने ऐसी भर्तियां करने के लिए बनाई गई कमेटियों को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया।

अब जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने पुराने फैसले की समीक्षा करते हुए दोनों संभागों के डिवकॉम से चतुर्थ श्रेणी के इन पदों को भरने का अधिकार वापस ले लिया है। डिवकॉम अब इन 790 पदों को संबंधित प्रशासनिक विभागों को लौटाएंगे। विभाग इन पदों को भरने के लिए महा प्रशासनिक विभाग को भेजेंगे, जो इन पदों को भरने के लिए राज्य सेवा भर्ती बोर्ड के हवाले कर देगा। ऐसा करते समय प्रशासनिक विभागों को इस समय उपलब्ध ऐसे पदों की जानकारी जुटा कर इसके बारे में वित्त विभाग से भी अनुमति लेनी होगी।


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