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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू हो

जेएनएफ, जम्मू : चीफ जस्टिस रामा¨लगम सुधाकर और जस्टिस संजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित बेंच

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Apr 2018 05:39 PM (IST)Updated: Wed, 11 Apr 2018 05:39 PM (IST)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू हो
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू हो

जेएनएफ, जम्मू : चीफ जस्टिस रामा¨लगम सुधाकर और जस्टिस संजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित बेंच ने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कारबाइड इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है।

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याचिका को गैर सरकारी संस्था वायस फॉर राइट्स की ओर दायर किया गया था, जिसमें कैल्शियम कारबाइड से शरीर को होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया था। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रतिवादी पक्ष नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कदम उठाएं। संस्था ने इस केमिकल पर प्रतिबंध लगाने की कोर्ट से मांग की थी।

सुनवाई करते हुए बेंच ने पाया कि डिवीजनल कमिश्नर जम्मू ने अधिनियम लाने और उसे सख्ती से लागू करवाने के निर्देश भी जारी किए थे। इस मामले में ड्रग एंड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन की ओर से भी रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें आर्गेनाइजेशन की ओर से की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई थी। बेंच ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादी पक्ष लगातार अभियान चलाए और फल पकाने में केमिकल के इस्तेमाल पर रोक लगवाए। यह अभियान दूध में मिलावट को लेकर भी चलाया जाए। इसके साथ ही बेंच ने याचिका को बंद कर दिया और याचिकाकर्ता को छूट दी कि अगर उन्हें लगे कि प्रतिवादी पक्ष सही काम नहीं कर रहा है तो वह दोबारा कोर्ट में पहुंच सकती हैं।


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