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Coronavirus in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान-कोचिंग केंद्र

Coronavirus in Jammu Kashmir राज्य कार्यकारी समिति ने जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में अगले आदेश तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Mon, 16 Aug 2021 11:50 AM (IST)Updated: Mon, 16 Aug 2021 02:25 PM (IST)
Coronavirus in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान-कोचिंग केंद्र
इंडोर व आउट डोर लोगों के इकट्ठा होने की सीमित संख्या को 25 ही रखने का फैसला किया गया।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगले आदेश तक शिक्षण संस्थान और कोचिंग केंद्र बंद रहेंगे अलबत्ता शिक्षण संस्थानों के अध्यक्षों से कहा गया है कि वे पंद्रह दिन के भीतर अठारह साल से अधिक आयु के विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों की वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा करें ताकि शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला लिया जा सके।

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मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू व कश्मीर, विभिन्न जिलों के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति पर विचार विमर्श किया। आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग ने प्रति दस लाख सप्ताह में आने वालों मामलों, संक्रमण दर, अस्पतालों में बैड की क्षमता, वैक्सीनेशन अभियान पर ध्यान देने पर जोर दिया गया।

राज्य कार्यकारी समिति ने जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में अगले आदेश तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इंडोर व आउट डोर लोगों के इकट्ठा होने की सीमित संख्या को 25 ही रखने का फैसला किया गया। सभी जिलों में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। रात आठ बजे से लेकर सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। सभी जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित बनाएंगे कि आरटीपीसीआर टेस्ट व आरएटी टेस्ट जारी रहेंगे। टेस्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।

अपने अधीन आने वाले ब्लाक में कोरोना की स्थिति पर डिप्टी कमिश्नर निगरानी रखेंगे। पंचायत स्तर पर मामलों की मैपिंग होगी। सामुदायिक हाल, माल व बाजारों पर नजर रखी जाए कि कोरोना की संक्रमण दर किसी भी हाल में चार फीसद से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी जिलों में वैक्सीनेशन का अभियान तेजी के साथ चलाया जाए। किसी भी जिले में वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा।

राज्य कार्यकारी समिति के फैसले से यह साफ हो गया है कि अगस्त महीने में शिक्षण संस्थानों के खुलने की संभावना नहीं है।


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