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जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे जिला विकास परिषद के चुनाव

जम्मू कश्मीर में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के गठन के लिए चुनाव की कराने की तैयारियों लगभग पूर कर ली गई है । चुनाव आयोग ने इस पर कोई अधिसूचना जारी नहीं कि है लेकिन प्रदेश में यह चुनाव इसी वर्ष करवा लिए जाने की संभावना है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 17 Oct 2020 03:43 PM (IST)Updated: Sat, 17 Oct 2020 03:43 PM (IST)
जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे जिला विकास परिषद के चुनाव
चुनाव आयोग ने इस पर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है

जम्मू, जागरण संवाददाता । जम्मू कश्मीर में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के गठन के लिए चुनाव की कराने की तैयारियों लगभग पूर कर ली गई है । चुनाव आयोग ने इस पर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन प्रदेश में यह चुनाव इसी वर्ष करवा लिए जाने की संभावना है।

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भारत सरकार ने पहले ही जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून- 1989 में संशोधन कर हर जिले में जिला विकास परिषदों का गठन किया जाना है। हर जिले में 14 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे जिनमें परिषदों के सदस्यों के लिए चुनाव होगा।जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हर जिले में जिला विकास परिषद बनेगी। परिषद के इन सदस्यों को जिले में सिवाए नगर पालिका और नगर निगम को छोड़ सभी फैसले लेने के अधिकार होंगे।

नगर निगम और नगर पालिकाओं का गठन चुनाव के जरिए हुआ है, इस लिए इन्हें जिला परिषदों से अलग रखा गया है। जिला विकास परिषद का गठन, जिले की प्रादेशिक निवार्चन क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों पर आधारित होगा। विधान सभा का कोई भी सदस्य जो जिला विकास परिषद का प्रतिनिधित्व करेगा और उसका विधानसभा क्षेत्र उस जिले में आता है तो वे जिले का ब्लॉक डवेलपमेंट काउंसिल का चैयरपर्सन होगा। हर जिला विकास परिषद के सदस्य, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुन कर आए हो या नही, का अधिकार होगा कि वे डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट काउंसिल की बैठक में वोट दे सकते हैं। लेकिन विधायकों को चैयरमेन और वाइस चैयरमेन को वोटिंग के जरिए चुनने या हटाने का कोई अधिकार नही होगा। केवल यह अधिकार चुने हुए सदस्यों को ही होगा।

संशोधन के मुताबिक हर जिला विकास परिषद में फाइनेंस की डेवलपमेंट कमेटी विकास के लिए होगी। इनमें पब्लिक वर्क्स स्टेंडिंग कमेटी हेल्थ और एजूकेशन और वेल्फेयर होगी। हर जिले में जिला प्लानिंग कमेटी जिसके सदस्यों में संसद या विधानमंडल का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिला विकास परिषद के चैयरपर्सन, नगर निगम, टाउन एरिया कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटी या अन्य इसके सदस्य होंगे। अतिरिक्त जिला आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट स्टेटिस्टिक, इवेल्यूऐशन आफिसर, चीफ प्लानिंग आफिसर इसके सदस्य होंगे। किसी क्षेत्र का सांसद कमेटी का चैयरपर्सन होगा।


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