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Jammu Kashmir: आपके पास 50 टैक्सी या ऑटो हैं तो डिजिटल टैक्सी के लाइसेंस के लिए कर सकते हैं आवेदन

पांच साल के लिए जारी होगा लाइसेंस विभागीय अधिकारियों ने बैठक में बताया कि इन नियमों के तहत पांच साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा लेकिन इस अवधि के दौरान अगर कहीं भी नियमों की अनदेखी होती है तो विभाग के पास लाइसेंस रद करने का अधिकार होगा।

By Edited By: Published: Sat, 21 Nov 2020 05:44 AM (IST)Updated: Sat, 21 Nov 2020 08:58 AM (IST)
Jammu Kashmir: आपके पास 50 टैक्सी या ऑटो हैं तो डिजिटल टैक्सी के लाइसेंस के लिए कर सकते हैं आवेदन
आवेदनकर्ता के पास तीन साल का अनुभव होना चाहिए।

जम्मू, जागरण संवाददाता: अगर आपके पास 50 टैक्सी या थ्री-व्हीलर हैं तो जम्मू कश्मीर में डिजिटल टैक्सी चलाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास कार्यालय भी होना जरूरी है। उसे वेबसाइट और मोबाइल एप भी बनाना होगा। जम्मू-कश्मीर में भी डिजीटल टैक्सी चलेगी, लेकिन कब चलेगी यह पता नहीं।

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बस, जल्द चलने की बात कही जा रही है। इस योजना पर अभी बैठकें ही हो रही हैं। शुक्रवार को भी बैठक हुई। इसमें प्रदेश के प्रमुख सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से डिजिटल टैक्सी चलाने के लिए अब तक हुए काम की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से बताया गया कि कंपनीज एक्ट के तहत पंजीकृत कोई भी कंपनी या फर्म डिजिटल टैक्सी के लिए लाइसेंस पाने के लिए आवेदन कर सकती है। हालांकि, सरकार ने जम्मू-कश्मीर के आइटी प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है।

आवेदनकर्ता के पास तीन साल का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास जीएसटी व पैन नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही उसके पास कम से कम 50 टैक्सी या थ्री-व्हीलर जरूर होने चाहिए। आवेदनकर्ता के पास अपना कार्यालय होना जरूरी है। उसे 24 घंटे तक क्रियाशील रहने वाला एक कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ वेबसाइट व मोबाइल एप भी बनाना होगा, जिस पर ड्राइवर का मोबाइल नंबर रजिस्ट्रर होगा।

पांच साल के लिए जारी होगा लाइसेंस विभागीय अधिकारियों ने बैठक में बताया कि इन नियमों के तहत पांच साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा, लेकिन इस अवधि के दौरान अगर कहीं भी नियमों की अनदेखी होती है तो विभाग के पास लाइसेंस रद करने का अधिकार होगा।

इन डिजिटल टैक्सियों का किराया सरकार तय करेगी और लाइसेंस पाने वाले को यह किराया अपनी वेबसाइट व मोबाइल-एप पर सार्वजनिक करना होगा।


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