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Coronavirus Effect: पचास फीसद ऑक्सीजन सप्लाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए रखने के निर्देश

कमेटी हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्यएवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंपने के अलावा डिवीजनल कमिशनर को भी देंगी। डिवीजनल कमिश्नर ने सभी जिला मजिस्ट्रेट से भी कोविड 19 के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लगातार इसकी समीक्षा करने को कहा।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Mon, 12 Apr 2021 09:57 AM (IST)Updated: Mon, 12 Apr 2021 09:57 AM (IST)
Coronavirus Effect: पचास फीसद ऑक्सीजन सप्लाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए रखने के निर्देश
17 अस्पतालों में स्थापित होने वाले आक्सीजन जनरेशन प्लांट भी समय पर स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर डा. राघव लंगर ने सभी निजी मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर को पचास फीसद ऑक्सीजन सप्लाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए रखने के निर्देश दिए हैं। रविवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में डिवीजनल कमिश्नर ने इस बारे में एक कमेटी का भी गठन किया।

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कमेटी में उद्वोग एवं वाणिज्य विभाग के डायरेक्टर को अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में कंट्रोलर लीगल मिट्रोलोजी विभाग, कंट्रोलर स्टोर स्वास्थ्य निदेशालय जम्मू और असिटेंट कंट्रोलर ड्रग्स को शामिल किया गया है। यह कमेटी हर सप्ताह आठ निजी आक्सीजन सप्लायर के यहां आक्सीजन उत्पादन की समीक्षा करेगी। यह आक्सीजन जेनरेयान प्लांट जम्मू, सांबा, कठुआ और ऊधमपुर में चल रहे हैं। वह सरकारी अस्पतालों से आने वाली मांग और उन्हें सप्लाई की जाने वाली आक्सीजन पर पूरी नजर रखेंगे।

कमेटी हर सप्ताह अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्यएवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंपने के अलावा डिवीजनल कमिशनर को भी देंगी। डिवीजनल कमिश्नर ने सभी जिला मजिस्ट्रेट से भी कोविड 19 के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लगातार इसकी समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर भी आक्सीजन सप्लाई की कमी आती है तो आपदा प्रबंण्धन अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो। डिवीजनल कमिश्नर ने जम्मू संभाग के 17 अस्पतालों में स्थापित होने वाले आक्सीजन जनरेशन प्लांट भी समय पर स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए।

उन्होंने मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग को चेतावनी दी कि इसमें जरा भी लापरवाही सहन नहीे की जाएगी। उन्होंने सभी अस्पतालों में वेंटीलेटर की स्थिति और स्टाफ की जरूरत के बारे में जानकारी ली। इस पर नेशनल हेल्थ मियान के एमडी ने बताया कि सभी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह जरूरत के अनुसार कांट्रेक्ट पर कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं।


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