Move to Jagran APP

Jammu Kashmir : विभाग की लापरवाही से करंट लगने से मौत होने पर मिलेगा मुआवजा

बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी की अगर ड्यूटी के दौरान करंट से मौत होती है या किसी नागरिक की विभाग की लापरवाही से मौत होती है तो पीड़ित परिवार को दस लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा के लिए बिजली विकास विभाग के तकनीकी सचिव को अधिकृत किया।

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Published: Fri, 16 Jul 2021 04:59 PM (IST)Updated: Fri, 16 Jul 2021 05:00 PM (IST)
Jammu Kashmir : विभाग की लापरवाही से करंट लगने से मौत होने पर मिलेगा मुआवजा
विभाग की लापरवाही से मौत होती है तो पीड़ित परिवार को दस लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी की अगर ड्यूटी के दौरान करंट से मौत होती है, या किसी नागरिक की विभाग की लापरवाही से मौत होती है तो पीड़ित परिवार को दस लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा के लिए बिजली विकास विभाग के तकनीकी सचिव को अधिकृत किया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की धारा 67 के तहत मिले अधिकारों का लाभ पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। पहले करंट के शिकार अस्थायी बिजली कर्मचारियों के परिवार को मुआवजा के लिए दरबदर होना पड़ता था।

loksabha election banner

उपराज्यपाल ने बिजली विभाग के ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मरने वाले कर्मचारियों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए विभाग के तकनीकी सचिव को अधिकृत करने को मंजूरी दी गई है। यह आदेश वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त अरुण कुमार मेहता ने जारी किया। जारी आदेश के तहत बिजली विभाग का कर्मचारी चाहे स्थायी हो या दिहाड़ीदार, कैजुअल लेबर या अन्य कर्मचारी, ड्यूटी के दौरान यदि उसकी मौत हो जाती है या आंशिक रूप से दिव्यांग हो जाता है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा।

मौत होने पर पीड़ित परिवार को दस लाख का मुआवजा, पूरी तरह से दिव्यांग होने पर साढ़े सात लाख, आंशिक दिव्यांग होने पर दो लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। अगर बिजली विभाग की लापरवाही से किसी नागरिक की करंट से मौत होती है तो उसे भी मुआवजा दिया जाएगा। अगर विभाग की लापरवाही से कोई मवेशी मर जाता है तो मवेशी के मालिक को गाय, बैल, घोड़े के मामले में बीस हजार रुपये का मुआवजा, बकरी व भेड़ के मामले में पांच हजार का मुआवजा मिलेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.