चुनाव के दौरान मौत होने पर मुआवजा देने को मंजूरी
राज्य ब्यूरो जम्मू राज्य में संसदीय चुनाव के दौरान मतदान की जिम्मेदारी निभाते समय मौत होने या अन्य हादसों में गंभीर रूप से घायल होने पर राज्य सरकार ने मुआवजा देने की मंजूरी दे दी है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य में संसदीय चुनाव के दौरान मतदान की जिम्मेदारी निभाते समय मौत होने या अन्य हादसों में गंभीर रूप से घायल होने पर राज्य सरकार ने मुआवजा देने की मंजूरी दे दी है। मुआवजा राशि केंद्र सरकार देगी। इसका दावा करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
डिप्टी कमिश्नरों से समन्वय बनाकर यह कार्रवाई की जाएगी। नोडल अधिकारी चुनाव के दौरान हुए राज्य सरकार के खर्च की भरपाई का मुद्दा भी केंद्र सरकार से उठाएंगे। इस संबंध में सोमवार को राज्य सरकार के सचिव फारूक अहमद लोन ने आदेश जारी कर दिया। यह कार्रवाई भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई है।
जम्मू कश्मीर में संसदीय चुनाव सुरक्षित रूप से संपन्न हुए थे। पांच चरणों के मतदान में कड़ी सुरक्षा के चलते आतंकी जानमाल का नुकसान नहीं कर पाए थे। पुलवामा में पोलिग स्टेशन पर हुए दो ग्रेनेड हमलों में भी कोई घायल नहीं हुआ था। मतदान के दौरान कश्मीर में दो और राजौरी के नौशहरा में एक पोलिग ऑफिसर को हृदयाघात हुआ था, लेकिन त्वरित कार्रवाई से तीनों की जान बच गई थी।
सोमवार को जारी आदेश के अनुसार पोलिग स्टाफ के सदस्यों, सुरक्षाकर्मियों व पुलिस कर्मियों के साथ चुनावी ड्यूटी के लिए किराए पर लिए गए वाहनों के ड्राइवर व क्लीनरों में से किसी की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हुई हो या फिर वे घायल हुए हों तो इसके लिए मुआवजा दिया जाएगा।
चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत के लिए मुआवजा 15 लाख तो आतंकी हमले और हिसा के दौरान मौत के लिए मुआवजा 30 लाख रुपये है। शारीरिक रूप से हमेशा के लिए अपंग होने पर मुआवजा 15 लाख है। किसी अंग या आंखों के स्थायी रूप से खराब होने पर मुआवजा 7.5 लाख रुपये है।
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