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Coronavirus Alert: केंद्र के प्रदेश प्रशासन को सख्त निर्देश, कहा- रेड व ऑरेंज जोन में पाबंदी सख्ती से लागू हों

सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ पूरा संपर्क-संवाद और समन्वय रखते हुए लोगों की आवाजाही की कार्ययोजना को तैयार कर लागू करें।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 01 May 2020 11:09 AM (IST)Updated: Fri, 01 May 2020 11:09 AM (IST)
Coronavirus Alert: केंद्र के प्रदेश प्रशासन को सख्त निर्देश, कहा- रेड व ऑरेंज जोन में पाबंदी सख्ती से लागू हों
Coronavirus Alert: केंद्र के प्रदेश प्रशासन को सख्त निर्देश, कहा- रेड व ऑरेंज जोन में पाबंदी सख्ती से लागू हों

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : केंद्र सरकार ने प्रदेश प्रशासन को रेड और ऑरेंज जोन में पाबंदियों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने सभी राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो काफ्रेंस में कहा कि पाबंदियों को लागू करने में कोताही नहीं होनी चाहिए। गाबा की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, स्वास्थ्य सचिव प्रीती सूदन व संबधित मंत्रलयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियें ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर की तरफ से मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम, वित्तायुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अटल डु़ल्लु और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जम्मू कश्मीर के प्रबंध निदेशक भूपेंद्र कुमार ने भाग लिया।

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कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों को कुल एक्टिव मामलों, मामलों के दुगना होने की दर, टेस्टिंग की सुविधा-क्षमता और निगरानी के आधार पर संबंधित जिलों को रेड, आरेंज वर्ग में चिन्हित करने का निर्देश देते हुए तीन मई की बाद की स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हमें हर जिले और क्षेत्र में स्थानीय हालात के आधार पर बचाव के प्रबंध करने होंगे। कोविड-19 से प्रभावित इलाकों के लिए हमें हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना को लागू करना है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों को लागू करते हुए किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। जिन जिलों में कोविड-19 का कोई मामला नहीं है,वहां बहुत ज्यादा एहतियात बरते जाने की जरूरत है। विभिन्न राज्यों में फंसे छात्रों, श्रमिकों व अन्य लोगों से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को ऐसे लोगों को प्राप्त करने या फिर उन्हें उनके राज्यों में भेजने के लिए अपने स्तर पर ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर तय करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ पूरा संपर्क-संवाद और समन्वय रखते हुए लोगों की आवाजाही की कार्ययोजना को तैयार कर लागू करें। इसके लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। 

कोविड-19 की समाप्ति के बाद ही आएं श्रद्धालु: हिमाचल प्रदेश सरकार ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि जो भी श्रद्धालु नैना देवी मंदिर, ज्वाला जी मंदिर, ब्रिजेश्वरी मंदिर, गुरूद्वारा श्री पौंठा साहिब, गुरुद्वारा श्री मणिकरण सहिब, पीर निगाह में आना चाहते हैं, वे कोविड-19 के बाद ही आएं। इसके लिए सरकार द्वारा जारी एडवाइजारी का अनुसरण करें। उन्होंने कहा कि सरकार सभी संबंधित बेवसाइट पर धार्मिक अनुष्ठान प्रसारित करने के प्रयास कर रहा है।

4471 केसों की सुनवाई: लॉकडाउन के बीच भी आवश्यक केसों के निपटारों के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रहे जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट व जिला कोटरें में अब तक 4471 केसों पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने श्रीनगर, जम्मू व लद्दाख में लॉकडाउन के दौरान 127 आपात केसों पर सुनवाई की जबकि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की निचली अदालतों ने 4344 केसों पर सुनवाई की।


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