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एनएच 44 से जुड़े सभी केसों की सुनवाई अब केवल डिवीजन बेंच में

ऊधमपुर-श्रीनगर तक नेशनल हाईवे 44 को लेकर विभिन्न कोर्ट में दायर केसों की सुनवाई अब केवल हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में होगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Mar 2020 08:43 AM (IST)Updated: Sat, 14 Mar 2020 08:43 AM (IST)
एनएच 44 से जुड़े सभी केसों की सुनवाई अब केवल डिवीजन बेंच में
एनएच 44 से जुड़े सभी केसों की सुनवाई अब केवल डिवीजन बेंच में

जेएनएफ, जम्मू: ऊधमपुर-श्रीनगर तक नेशनल हाईवे 44 को लेकर विभिन्न कोर्ट में दायर केसों की सुनवाई अब केवल हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में होगी। ऊधमपुर-श्रीनगर हाईवे की खस्ताहाल को लेकर दायर एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच में जस्टिस अली मोहम्मद मार्गे व जस्टिस डीएस ठाकुर ने सभी निचली अदालतों को ऐसे केसों पर सुनवाई न करने का निर्देश दिया।

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बेंच ने कहा कि केस चाहे जमीन मुआवजे का हो या अधिग्रहण करने संबंधी, हर केस बेंच को रेफर किया जाए। बेंच ने यह निर्देश नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया की ओर से रखे गए पक्ष को सुनने के बाद दिया। अथारिटी को जब ऊधमपुर-श्रीनगर हाईवे को चौड़ा करने की धीमी गति बारे पूछा गया तो अथारिटी ने कहा कि जमीन अधिग्रहण की धीमी गति व रामबन जिले में कुछ लंबित केसों की वजह से कार्य धीमा पड़ा हुआ है।

बेंच ने पाया कि इस मामले में दस फरवरी 2020 को अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए थे और तब से लेकर अब तक उक्त मार्ग पर सड़क हादसों में 12 मौतें हो गई है और ये मौतें चालकों की लापरवाही से नहीं, बल्कि भूस्खलन व पत्थर गिरने के कारण हुई। ऐसे में कोर्ट मूकदर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। हाईवे चौड़ा करने के काम को गति देना जरूरी है और इसके लिए यह जरूरी है कि सभी केसों की एक जगह सुनवाई हो।

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स्पेशल-पे को मंजूरी

जम्मू : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जम्मू-कश्मीर स्टेट जूडिशियल एकेडमी के कर्मचारियों के लिए स्पेशल-पे को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से 17 जून 2019 को जारी आदेशानुसार रजिस्ट्रार जनरल ने स्पेशल-पे को मंजूरी दी है जिसके तहत कर्मचारियों को मूल वेतन के दस फीसद का लाभ मिलेगा।

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