Jammu: पति को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाली पत्नी की जमानत अर्जी खारिज
वकील सिंह ने बयान दिया कि उसकी पत्नी के आरके कोहली के साथ अवैध संबंध थे। जब उसे इसका पता चला तो आरके कोहली ने उसे नौकरी से निकाल दिया। 12 फरवरी को आरके कोहली छह-सात लोगों के साथ उसकी दुकान पर पहुंचा और दुकान का शटर तोड़ दिया।
जेएनएफ, जम्मू : कथित अवैध रिश्तों के चलते पति को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाली पत्नी चंपा देवी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने आरोपित महिला को फरवरी 2021 में गिरफ्तार किया था।
इस मामले में दूसरे आरोपित की जमानत अर्जी को कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। दोनों आरोपितों पर वकील सिंह को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस आरोप में दस साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। ऐसे संगीन मामले में आरोपित के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।
केस के मुताबिक वकील सिंह ने कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया था और उसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 13 फरवरी को गाड़ीगढ़ पुलिस ने अस्पताल में वकील सिंह का बयान दर्ज किया जिसमें उसने बताया कि वह मौजूदा समय में कर्णबाग स्थित डोगरा स्वीट शाप में काम करता है। इससे पहले वह अपनी पत्नी के साथ आरके कोहली के घर पर चौकीदार का काम करता था।
वकील सिंह ने बयान दिया कि उसकी पत्नी के आरके कोहली के साथ अवैध संबंध थे। जब उसे इसका पता चला तो आरके कोहली ने उसे नौकरी से निकाल दिया। 12 फरवरी को आरके कोहली छह-सात लोगों के साथ उसकी दुकान पर पहुंचा और दुकान का शटर तोड़ दिया। उसे बाहर आने की धमकी देते हुए कहा कि अगर वह बाहर नहीं आया तो वे उसे मार देंगे। वकील सिंह ने कहा कि आरके कोहली के डर से उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे वह अस्पताल पहुंचा।
पुलिस ने इस बयान के आधार पर केस दर्ज किया। बाद में वकील सिंह को उपचार के लिए अमृतसर ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।