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Jammu Kashmir : महबूबा के बाद अब चौधरी लाल सिंह समेत कई राजनेताओं को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी

राजनीतिक दलों के नेता जो पिछले कई सालों से इन सरकारी आवास पर रह रहे हैं को भी दूसरे चरण में इसी तरह के नोटिस जारी करने की संभावना है।कश्मीर में भी पीडीपी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई राजनेताओं को आवास खाली करने के नोटिस दिए गए हैं।

By rahul sharmaEdited By: Rahul SharmaPublished: Sat, 29 Oct 2022 08:28 AM (IST)Updated: Sat, 29 Oct 2022 11:36 AM (IST)
Jammu Kashmir : महबूबा के बाद अब चौधरी लाल सिंह समेत कई राजनेताओं को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी
इस्टेट विभाग ने इस संबंध में 25 अक्टूबर को नोटिस जारी कर सरकारी आवास खाली करने को कह दिया है।

जम्मू, जेएनएन : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बाद अब पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जीएम शाह के परिवार सहित आधा दर्जन से अधिक राजनेताओं को जम्मू में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस्टेट विभाग ने इस संबंध में 25 अक्टूबर को नोटिस जारी कर इन सभी को एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने सरकारी आवास खाली करने को कह दिया है।

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सूत्रों के अनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जो पिछले कई सालों से इन सरकारी आवास पर रह रहे हैं, को भी दूसरे चरण में इसी तरह के नोटिस जारी करने की संभावना है।कश्मीर में भी पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई राजनेताओं को आवास खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस्टेट विभाग इससे पहले भी इन राजनीतिज्ञों को सरकारी आवास छोड़ने के लिए कई बार नोटिस जारी कर चुका है।

महबूबा को तीन जगहों पर वैकल्पिक सरकारी आवास दिखाए

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर गुपकार मार्ग में सरकारी आवास खाली कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अंतिम नोटिस देने के बाद एस्टेट विभाग ने महबूबा को तुलसी बाग, चर्च लेन और ट्रांसपोर्ट यार्ड में वैकल्पिक सरकारी आवास दिखाए हैं। फिलहाल महबूबा ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। महबूबा के करीबियों का दावा है कि वह हारवन में या फिर राजबाग में एक रिश्तेदार के मकान में जाने का विचार कर रही हैं।

महबूबा गुपकार स्थित सरकारी कोठी फेयर व्यू में रह रही हैं। बता दें कि राज्य संपदा (एस्टेट) विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती 15 नवंबर या उससे पहले सरकारी आवास खाली करें। उन्हें जम्मू व कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1988 की धारा 05 की उप-धारा (1) के प्रविधान के आधार पर यह कोठी खाल करने के लिए अंतिम नोटिस भेजा गया है।


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