Jammu Kashmir: श्रीनगर में खाद्य सुरक्षा अधिनियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई, 16 के लाइसेंस रद
सक्षम अदालत में 60 ऐसी शिकायतें आई थी जिसमें बताया गया था कि कई दुकानदार बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों की दुकानें चला रहे हैं और वे खाद्य सुरक्षा अधिनियमों का उल्लंघन कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी
श्रीनगर, जेएनएन : श्रीनगर में खाद्य सुरक्षा अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए व्यवसाय करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के तहत सोलह दुकानदारों के लाइसेंस रद किए गए। कई दुकानदारों को चालान भी किया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस और बिना पंजीकरण कराए खाद्य पदार्थों की दुकान चलाने वाले जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराएं या कार्रवाई झेलने को तैयार रहें। इस तरह बिना लाइसेंस प्राप्त किए खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने वालों को छह महीने कारावास और पांच लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है।
दरअसल, सक्षम अदालत में 60 ऐसी शिकायतें आई थी, जिसमें बताया गया था कि कई दुकानदार बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों की दुकानें चला रहे हैं और वे खाद्य सुरक्षा अधिनियमों का उल्लंघन कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कई दुकानों पर प्रशासन की टीम ने दबिश दी और जांच शुरू की। इस दौरान मानकों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के चालान काट कर जुर्माना वसूला गया और कई को चेतावनी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि किसी की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानदार नियमों का पालन करें। ग्राहकों से भी अपील की गई है कि वे भी ऐसे दुकानदारों के खिलाफ शिकायत करें।
प्रशासन के मुताबिक ईट राइट चैलेंज के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स ऑथरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मार्च 2021 तक लाइसेंस की संख्या 20 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है। फुड एंड ड्रग्स के कमिश्नर शकील-उल-रहमान ने खाद्य पदार्थों के दुकानदारों से अपील की है कि वे आधिकारिक वेबसाइट wwwfoscosfssai.gov.in पर जाकर अपने प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराए और लाइसेंस प्राप्त करें।