कोरोना वायरस को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी सख्त कार्रवाई
--जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस पैकेज के लिए -- ---------------- -डिप्टी कमिश्नर ने धारा 144 के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया -कहा सोशल साइटों पर किसी को भी गलत संदेश फैलाने की इजाजत नहीं -----------------
राज्य ब्यूरो, जम्मू : लद्दाख की राजधानी लेह में सोशल साइटों पर कोरोना वायरस को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक महीने तक सोशल साइटों की सख्ती से निगरानी होगी।
लेह के डिप्टी कमिश्नर ने धारा 144 के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है, जो सोशल साइटों पर आपत्तिजनक संदेश भेज रहे हैं। लेह में इस समय कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है। ऐसे में अफवाहें फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी है।
डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार की ओर से सख्त कार्रवाई का आदेश 10 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। सोमवार को डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग लेह में वाट्सएप, फेसबुक जैसी सोशल साइटों पर ऐसे संदेश पोस्ट कर रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस लग सकता है। ऐसे संदेश सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके साथ लेह में कुछ लोग बिना पुष्टि किए इन सोशल साइटों पर ऐसे संदेश फैला रहे हैं, जिससे दहशत का माहौल बन सकता है। उन्होंने कहा कि किसी को गलत संदेश फैलाने की इजाजत नहीं है। ऐसे हालात में वाट्सएप ग्रुप के एडमिन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि स्टेटस में उस ऑप्शन को चुनना होगा जिसमें सिर्फ एडमिन ही संदेश भेज सकते हैं। ऐसा न करने पर ग्रुप के एडमिन के खिलाफ कार्रवाई होगी।