Jammu News: फर्जी तरीके से आयकर रिफंड लेने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, निर्देश जारी
ऐसे सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे 31 मार्च तक जुर्माने के साथ वर्ष 2020-2021 2021-2022 व 2022-2023 वित्त वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में नियमों को ताक पर रखकर इनकम टैक्स का फर्जी तरीके से रिफंड लेने वाले जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। श्रीनगर स्थित आयकर के प्रिंसिपल कमिश्नर ने प्रदेश के मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता की नजर में ऐसे कई मामले लाए हैं, जहां पर सरकारी कर्मचारियों ने योग्य न होने के बाद अत्यधिक आयकर रिफंड ले लिया।
प्रिंसिपल कमिश्नर एमपी सिंह ने इस मामले में मुख्य सचिव के हस्तक्षेप पर जोर दिया है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे 31 मार्च तक जुर्माने के साथ वर्ष 2020-2021, 2021-2022 व 2022-2023 वित्त वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने इसे एक गंभीर मामला करार देते हुए दावा किया है कि उनके पास ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों की सूची है जिन्होंने अधिक रिफंड लेने के लिए नियमों का ताक पर रखा है।
ये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पीएचई, सहकारिता, खेल, पर्यटन, उद्योग, लोक निर्माण, जम्मू कश्मीर पुलिस जैसे विभागों से हैं। मुख्य सचिव को इस संबंध में लिखे गए पत्र में जोर भी दिया गया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों के प्रभारियों, वेतन जारी करने वाले अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी जाए ताकि उनके अधीन आने वाले कर्मचारी अपना रिटर्न भर दें। ऐसा न करने की स्थिति में इंकम टेक्स सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसी बीच 31 मार्च तक रिटर्न भरने वाले ऐसे कर्मचारियों को उचित टैक्स के साथ 50 प्रतिशत टैक्स देना होगा।