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    ACB हाउसिंग घोटाले मामले में एमडी ब्रज भूषण शर्मा समेत कई के खिलाफ मामला दर्ज, पद का दुरुपयोग कर लिया लाखों का लोन

    भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जेएंडके कॉपोरेटिव हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी ब्रज भूषण शर्मा और अन्य के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का मामला दर्ज किया है। शर्मा पर अपने पद का दुरुपयोग कर 23 लाख रुपये का लोन लेने और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। एसीबी एसीबी हाउसिंग घोटाले की जांच कर रही है जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

    By naveen sharma Edited By: Sushil Kumar Updated: Sat, 12 Apr 2025 05:27 PM (IST)
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    ACB हाउसिंग घोटाले मामले में एमडी के खिलाफ मामला दर्ज। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को जेएंडके कॉपोरेटिव हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के तात्कालीन एमडी ब्रज भूषण शर्मा और अन्य के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और अपने पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया है।

    एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि जेएंडके कापोरेटिव हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन एमडी ब्रज भूषण शर्मा, जेएंडके कॉपोरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के लेखा विभाग के तत्कालीन प्रभारी सेवा राम और जेएंडके कॉपोरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत तत्कालीन एमडी भारत भूषण, तत्कालीन और अन्य के खिलाफ जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक अधिपनियम,संवत 2006 की धारा 5(2) के साथ धारा 5(1)(डी) और 120-बी, आरपीसी के तहत पुलिस स्टेशन एसीबी जम्मू में मामले दर्ज किए गए हैं।

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    कुल 23 लाख रुपये का लिया लोन

    प्रवक्ता ने बताया कि एसीबी ने मामले की जांच के दौरान पाया गया कि 30 जून 2006 को सेवानिवृत्त हुए जेएंडके कॉपोरेटिव हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन एमडी ब्रज भूषण शर्मा ने निर्दिष्ट प्रक्रियान व अनुमोदन का पालन किए बिना और बिना किसी अतिरिक्त बंधक या किसी पूरक विलेख के जम्मू-कश्मीर कॉपरेटिव हाउसिंग कारपोरेशन से कुल 23 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया।

    उन्होंने यह ऋण अपने पद व अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए प्राप्त किया था। जांच में पता चला कि निदेशक मंडल की पहली मार्च 2006 की बैठक फैसला किया था कि पूर्व एमडी बृज भूषण शर्मा को पेंशन लाभ देने के लिए, पेंशन निधि के रूप में डाकघर में 15 लाख रुपये जमा किए जाएंगे, जिसमें से 50 प्रतिशत योगदान जम्मू-कश्मीर कापोरेटिव हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा और 50 प्रतिशत योगदान उनके द्वारा किया जाएगा।

    उनके द्वारा भुगतान किया जाने वाला 50 प्रतिशत हिस्सा (यानी, 7.50 लाख रुपये) निगम द्वारा उनके पक्ष में जारी किया जाना था, जिसे उनके द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति देय राशि से वापस किया जाना था। वर्ष 2022-23 के दौरान उनके द्वारा केवल 1.50 लाख रुपये वसूल/जमा किए गए हैं। कारपोरेशन के वर्तमान प्रबंध निदेशक द्वारा उनके मासिक पेंशन देय राशि से शेष राशि वसूलने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

    विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई

    एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि पूर्व एमडी बृज भूषण शर्मा द्वारा समय-समय पर लिए गए 23 लाख रुपये के आवास ऋण और किए गए पुनर्भुगतान के अनुसार, 31 मार्च 2023 को उसके खिलाफ ब्याज सहित 36,40,375.50 रुपये की राशि बकाया है।

    इसके अलावा, पेंशन योजना के तहत उनके द्वारा निकाले गए अग्रिम 7.50 लाख रुपये के संबंध में, 31मार्च 2023 तक ब्याज सहित 18,99,266 रुपये की राशि अभी भी उनके खिलाफ बकाया है।

    प्रवक्ता ने बताया कि जेएंडके कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान प्रबंध निदेशक भारत भूषण, जिन्होंने वर्ष 2006 में पूर्व प्रबंध निदेशक बृज भूषण की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभाला था, ने बृज भूषण द्वारा निकाली गई राशि को वसूलने के लिए कोई प्रभावी कदम या कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिससे उनकी ओर से आपराधिक चुप्पी दिखाई गई।

    संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने लाभार्थी के साथ मिलकर निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किए बिना आवास ऋण निकालने में मदद की औरर साथ ही निगम के नियमों का उल्लंघन करके आपराधिक चुप्पी बनाए रखी और बृज भूषण से आवास ऋण और पेंशन अग्रिम सहित लंबे समय से लंबित बकाया राशि को वसूलने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को 55,39,641.50 रुपये (ब्याज सहित) का नुकसान हुआ है।

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