जम्मू का भी पक्ष सुनने के लिए 35 ए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35-ए पर सुप्रीम कोर्ट
जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35-ए पर सुप्रीम कोर्ट में जारी बहस में जम्मू का पक्ष सुने जाने की मांग को लेकर 'इक्कजुट जम्मू' ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है।
हाल ही में गठित 'इक्कजुट जम्मू' के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा की ओर से दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई के दौरान इस संगठन को भी बहस में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। इस अर्जी में कहा गया कि जम्मू संभाग 35-ए के खिलाफ है। इक्कजुट जम्मू लोगों के इसी पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहता है। 35-ए असंवैधानिक है। संगठन की ओर से एडवोकेट चंदन शर्मा व सुमित आर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि इक्कजुट जम्मू एक गैर-राजनीतिक, गैर-व्यवसायी व गैर सरकारी संगठन है। यह एक ट्रस्ट है और बिना क्षेत्र, रंग व जात भेदभाव के राष्ट्रवादी ताकतों के लिए काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय 35-ए पर बहस जारी है और 35-ए का जम्मू संभाग पर बराबर का प्रभाव है, लिहाजा इस मामले में जम्मू का पक्ष भी सुना जाना चाहिए, इसी उद्देश्य से मौजूदा अर्जी दायर की गई है।
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