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नए निजी गन लाइसेंस जारी करने पर रोक, 7 जिलों में एक साल में जारी सभी लाइसेंस भी रद

राज्य प्रशासन ने विभिन्न जिलों में फर्जी गन लाइसेंस जारी होने के मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए अगले आदेश तक किसी भी नए निजी लाइसेंस पर रोक लगा दी है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 08:52 AM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 08:52 AM (IST)
नए निजी गन लाइसेंस जारी करने पर रोक, 7 जिलों में एक साल में जारी सभी लाइसेंस भी रद
नए निजी गन लाइसेंस जारी करने पर रोक, 7 जिलों में एक साल में जारी सभी लाइसेंस भी रद

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। राज्य प्रशासन ने विभिन्न जिलों में फर्जी गन लाइसेंस जारी होने के मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए शनिवार को अगले आदेश तक किसी भी नए निजी लाइसेंस पर रोक लगा दी है। इसके साथ पहली जनवरी 2017 से 23 फरवरी 2018 तक सात जिलों किश्तवाड़, कुपवाड़ा, गांदरबल, लेह, रियासी, राजौरी और रामबन में जारी हुए सभी लाइसेंस को रद कर दिया गया है।

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प्रशासन ने मामले की जांच सतर्कता संगठन को सौंप दी है। इसके साथ ही मंडलायुक्त जम्मू और मंडलायुक्त कश्मीर को भी अपने-अपने कार्याधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों में लाइसेंस जारी करने की जांच कर एक माह के भीतर राज्य गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

सतर्कता संगठन और मंडलायुक्त दोनों अलग-अलग जांच करेंगे।राज्य गृह विभाग की ओर से जारी आदेश मे कहा गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों से फर्जी गन लाइसेंस जारी करने वाले वाले गिरोहों के सक्रिय होने की खबरें आई हैं। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियां विशेषकर एटीएस और एसओजी राजस्थान जयपुर भी इस मामले की गहन जांच का रही हैं।

राज्य पुलिस की सीआइडी शाखा ने भी राज्य के विभिन्न जिलों में नियमों की अनदेखी कर हथियारों के लाइसेंस जारी करने की सूचना दी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के कुछ खास जिलों का हवाला देते हुए राज्य में बेतहाशा लाइसेंस जारी होने की तरफ ध्यान दिलाया है।

राज्य गृह विभाग ने अपने तौर पर इस मामले का संज्ञान लेते हुए नेशनल डाटाबेस फार आ‌र्म्स लाइसेंस एनडीएल पोर्टल को भी खंगाला। गृह विभाग ने पाया कि राज्य के कुछ जिलों में पहली जनवरी 2017 से 23 फरवरी 2018 तक बेतहाशा लाइसेंस जारी हुए हैं। इसके आधार पर मंडलायुक्त जम्मू और मंडलायुक्त कश्मीर को सात जिलों में इस अवधि में जारी हुए लाइसेंस की जांच का जिम्मा सौंपी गई है।

इसके अलावा इन सातों जिलों में जिला मजिस्ट्रेट को जांच पूरी होने तक कोई भी नया निजी लाइसेंस जारी नहीं करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। राज्य गृह विभाग के मुताबिक, इस पूरे मामले में रोज हो रहे नए खुलासों को देखते हुए राज्य सतर्कता संगठन को इस पूरे गोरखधंधे को बेनकाब करने के लिए जांच करने के लिए कहा गया है।

अन्य जिलों में लाइसेंस जारी करते पूरी सावधानी बरतें :

राज्य के सात जिलों के अलावा अन्य जिलों में जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया कि वह कोई भी निजी लाइसेंस जारी करते समय नियमों का पूरी तरह से पालन और सावधानी बरतें। इसके साथ प्रत्येक माह की पांच तारीख को उन्हें गृह विभाग को बीते माह के दौरान जारी किए लाइसेंस का ब्योरा देने के लिए कहा गया है।

पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं हथियार :

आदेश के अनुसार, जिनके लाइसेंस रद किए गए हैं, उनके हथियार व गोलाबारूद निकटवर्ती पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी में जमा कराएं। ऐसा न करने वाले लोगों के खिलाफ संबंधित कानून के तहत सख्त कार्रवई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट यह सारी प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी करते हुए गृह विभाग को सूचित करें। इसके साथ ही सभी जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंस को नवीकरण की प्रक्रिया में शस्त्र नियम 2016 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है। 


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