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बायो वेस्ट प्लांट चलने नहीं दिया तो जाएंगे हाईकोर्ट

नगर परिषद ऊना का गलनशील कूड़ा मलाहत स्थित एमसी ऊना की भूमि पर न निष्पादित होने के मुद्दे को लेकर अब गंभीर हो गई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 26 Oct 2020 07:08 PM (IST)Updated: Mon, 26 Oct 2020 07:08 PM (IST)
बायो वेस्ट प्लांट चलने नहीं दिया तो जाएंगे हाईकोर्ट

संवाद सहयोगी, ऊना : नगर परिषद ऊना का गलनशील कूड़ा मलाहत स्थित एमसी ऊना की भूमि पर न निष्पादित होने के मुद्दे को लेकर अब गंभीर हो गई है। लंबे समय से अटके इस मामले में अब निर्णय एक तरफा करने को एमसी ऊना ने कमर कस ली है। इसके लिए नगर परिषद ऊना की आगामी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बैठक में मलाहत पंचायत के प्रधान सहित जनप्रतिनिधियों को भी उचित समाधान के लिए न्योता दिया जा सकता है। फिलहाल नगर परिषद ऊना द्वारा दो दशक पूर्व नजदीकी मलाहत पंचायत में खरीदी गई लगभग 12 कनाल भूमि पर गलनशील कूड़े को निष्पादित करने के लिए लगाए गए प्लांट का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहां पहुंचने वाली कूड़े की ट्रालियों को मलाहत पंचायत के लोगों द्वारा रोक लिया जाता है। हालांकि नगर परिषद ऊना इस मसले को लेकर हाईकोर्ट में भी केस जीत चुकी है लेकिन नगर पंचायत मलाहत के नुमाइंदों का विरोध अब आड़े आ रहा है। इसी बात को लेकर अब नगर परिषद अगले माह नवंबर के पहले सप्ताह में अपनी मासिक बैठक में गलनशील कूड़ा निष्पादन को लेकर अंतिम निर्णय लेगी।

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जमीन का हो उचित समाधान

नगर परिषद ऊना द्वारा मलाहत ग्राम पंचायत में जो जमीन ली गई है, उस पर बड़ा खर्च कर गलनशील यानी बायो वेस्ट प्लांट के आधार पर गलनशील कूड़े की खाद तैयार होनी थी। जबकि यहां पर किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कूड़ा तथा अगलनशील कूड़ा नहीं फेंका जाना था। अंत में स्थानीय मलाहत पंचायत इस बात को समझ नहीं पाई। कोर्ट ने एमसी के हक में फैसला दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जमीन पर जाकर मौका देखा है। जब प्लांट लगा, वहां एक भी घर नहीं था। अब दो चार घर हैं। हमें समाधान चाहिए या तो हमारी जमीन खर्च को वापस किया जाए या फिर मलाहत पंचायत भी उसी कूड़ा निष्पादन केंद्र में अपना कूड़ा खाद में परिवर्तित करे।

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मलाहत में नगर परिषद ऊना की जमीन पर हाईकोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुना चुका है। फिर भी कुछ लोग वहां गलनशील कूड़ा निष्पादित नहीं होने दे रहे। आगामी बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट में कार्रवाई के लिए याचिका दी जाएगी। क्योंकि कहीं न कहीं यह कोर्ट के नियमों की अवहेलना भी है।

-अमरजोत सिंह बेदी, अध्यक्ष नगर परिषद ऊना।

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कुछ दिन पूर्व मलाहत पंचायत में इस मामले को लेकर दौरा किया था। नगर परिषद ऊना व मलाहत पंचायत के जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। समाधान के लिए दोनों को परामर्श दिया गया है, बाकी अब दोनों निकाय देखें।

-डा. सुरेश जसवाल, एसडीएम, ऊना।


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