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डीएवी स्कूल ऊना की मान्यता रद करने पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

जिला मुख्यालय पर स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में पेपर लीक मामले में स्कूल की मान्यता रद करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Jul 2018 07:26 PM (IST)Updated: Wed, 25 Jul 2018 07:31 PM (IST)
डीएवी स्कूल ऊना की मान्यता रद करने पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक
डीएवी स्कूल ऊना की मान्यता रद करने पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

जागरण संवाददाता, ऊना : जिला मुख्यालय पर स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद सीबीएसई द्वारा मान्यता रद करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। मान्यता रद करने के खिलाफ डीएवी स्कूल की प्रबंधन समिति ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर न्यायालय ने सीबीएसई के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 29 अक्टूबर को होगी। सीबीएसई के 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर लीक मामले में ऊना के डीएवी सेंटेनरी स्कूल के तीन कर्मचारियों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि दसवीं का पेपर भी इन्होंने ही लीक किया था।

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स्कूल प्रबंधन समिति के कानूनी सलाहकार संजीव फांडा ने बताया कि मान्यता रद करने वाले आदेश के खिलाफ स्कूल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। स्कूल की तरफ से अदालत में बताया गया कि आरोपितों से स्कूल का कोई आंतरिक संबंध नहीं है। ऐसे में स्कूल में पढ़ रहे करीब 2400 बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया था। तीन कर्मचारियों को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद स्कूल की मान्यता रद कर नए प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। अगले दो साल तक स्कूल को चलाए जाने की अनुमति दी गई थी, ताकि 11वीं के विद्यार्थियों को 12वीं और नौवीं के विद्यार्थियों को 10वीं की कक्षा पास करने में कोई परेशानी न आए।

वहीं डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल ऊना के प्रधानाचार्य अतुल महाजन ने कहा कि अदालत के नए आदेश आने से बच्चों, अभिभावक वर्ग व स्कूल को काफी राहत मिली है।


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