Move to Jagran APP

मुआवजे के लिए दस दिन के भीतर पक्ष रखें भवन मालिक

प्रसाद योजना के तहत चितपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण व सुंदरीकरण को लेकर जिला प्रशासन ने मुआवजे के लिए भवन मालिकों को दस दिन का समय दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Jun 2020 10:23 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jun 2020 06:13 AM (IST)
मुआवजे के लिए दस दिन के भीतर पक्ष रखें भवन मालिक
मुआवजे के लिए दस दिन के भीतर पक्ष रखें भवन मालिक

संवाद सहयोगी, चितपूर्णी : प्रसाद योजना के तहत चितपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण व सुंदरीकरण को लेकर जिला प्रशासन ने मुआवजे के लिए भवन मालिकों को दस दिन का समय दिया है। इस समयावधि के भीतर भवन मालिकों को बताना होगा कि वे सरकार से किस रूप में और कितना मुआवजा चाहते हैं।

loksabha election banner

सोमवार को हुई बैठक में मोलभाव समिति ने भवन मालिकों का पक्ष जाना। कुल 22 भवन मालिकों को प्रशासन ने अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन खुद भवन मालिकों में ही कोई आम राय न बन पाने के कारण अब उन्हें अगले दस दिन के भीतर लिखित में प्रशासन के समक्ष अपना दावा रखना होगा।

एडीसी अरिदम चौधरी और मंदिर की सह आयुक्त व अंब की एसडीएम तोरूल एस रवीश ने भवन मालिकों को स्पष्ट किया है कि जिस तरह से मुआवजे को लेकर पहले मोलभाव की बात चल रही थी, उस हिसाब से सरकार राजी नहीं है। इस कारण दोबारा मुआवजे को लेकर भवन मालिकों को अपनी राय रखनी होगी। दस दिन के भीतर प्रभावित होने वाले भवन मालिक यह खुद तय करके बताएंगे कि उनकी अधिग्रहण के बदले में क्या शर्ते होंगी। इसके बाद ही प्रशासन कोई निर्णय लेगा।

कुल 34 भवन मालिक मंदिर के विस्तारीकरण की जद में आएंगे। ऐसे में जिन भवन मालिकों ने प्रशासन के समक्ष अपने भवन अधिग्रहण के लिए देने के लिए हामी भरी थी, फिलहाल उन्हें ही बातचीत के लिए आज बुलाया था। हालांकि बैठक में कोई निर्णय नहीं हो सका। मंदिर न्यासी विजय सिंह ठाकुर ने बताया कि दुकानदारों को अपना पक्ष रखने के लिए दस दिन का समय दिया है। उसके बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.