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हत्या के दोषी को उम्रकैद व 1.20 लाख जुर्माना

ऊना की अदालत ने हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 25 Mar 2019 07:19 PM (IST)Updated: Mon, 25 Mar 2019 07:19 PM (IST)
हत्या के दोषी को उम्रकैद व 1.20 लाख जुर्माना
हत्या के दोषी को उम्रकैद व 1.20 लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, ऊना : ऊना की अदालत ने हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को 1.20 लाख रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-दो प्रीति ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। उपजिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया तीन साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनवाई की है। आरोपित विजय कुमार निवासी बाथड़ी हरोली को दोषी करार दिया है।

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ठीक तीन साल पहले 25 मार्च, 2016 को होली के दिन विजय कुमार का पोशोन महतो के साथ लड़ाई-झगड़ा हो गया था। महतो ने बकरे का मांस पकाया हुआ था। इसी दौरान रात करीब नौ बजे विजय कुमार भी वहां पहुंच गया। उससे मांस की मांग करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। बात बढ़ने पर विजय ने झोंपड़ी में घुसकर पोशोन की डंडे से बुरी तरह पिटाई कर डाली। बाद में झोंपड़ी में जल रहा लैंप उसके ऊपर फेंककर उसे आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोषी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गया। घायल पोशोन को हरोली अस्पताल ले जाया गया, जहां से पीजीआइ रेफर कर दिया पर बाद में मौत हो गई। पुलिस ने विजय कुमार को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया। न्यायाधीश ने विजय कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 452 के तहत तीन साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत पांच साल कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना सहित दोनों धाराओं में जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। अदालत ने दोषी से वसूल होने वाला जुर्माना मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिया है।


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