युवक से चिट्टा बरामद
जिला मुख्यालय से सटी रक्कड़ कालोनी में बसोली रोड पर पुलिस ने एक युवक से 03.16 चिट्टा बरामद किया है। आरोपित की पहचान पंकज निवासी रक्कड़ कलोनी के रूप में हुई है।
जागरण संवाददाता, ऊना : जिला मुख्यालय से सटी रक्कड़ कालोनी में बसोली रोड पर पुलिस ने एक युवक से 03.16 चिट्टा बरामद किया है। आरोपित की पहचान पंकज निवासी रक्कड़ कलोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि जिला के डीएसपी कुलविद्र सिंह ने की है। नारी गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट
ऊना : नारी गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई। इससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान सीता राम निवासी नारी के रूप में हुई है।
गांव में 18 अक्टूबर को जमीन विवाद के कारण गांव के एक व्यक्ति सुभाष चंद ने मारपीट की थी जिससे सीता राम घायल हो गए। उन्हें ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सदर पुलिस थाना की टीम ने अस्पताल के चिकित्सक की रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
वहीं नारी गांव की एक महिला ने जमीन विवाद के चलते संदीप कुमार व सीताराम के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस केस में भी चिकित्सक की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज किया है। इन दोनों मारपीट के मामलों की पुष्टि डीएसपी ऊना कुलविद्र सिंह ने की है। पुलिस ने किए 145 चालान
जागरण संवाददाता, ऊना : जिला पुलिस ने यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर 145 चालान किए हैं जिसमें से 50 चालान का मौके पर ही निपटारा करके 30 हजार रुपये व बिना मास्क घूमने वाले 23 लोगों के चालान करके 11,500 रुपये जुर्माना वसूल किया है। इसकी पुष्टि डीएसपी ऊना कुलविद्र सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने 12 चालान बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर, तीन चालान बिना सेफ्टी बेल्ट के वाहन चलाने पर, छह चालान बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर, एक चालान खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर, 10 चालान पुलिस संकेतों की अवहेलना करने पर, दो चालान बिना बीमा के वाहन चलाने पर, 11 चालान अनाधिकृत स्थान पर वाहन पार्क करने पर, एक चालान दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिग करने पर, 46 चालान गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर व 53 चालान मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत किए। वहीं पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धूमपान करने पर 30 लोगों के चालान करके 3400 रुपये प्राप्त किए हैं।