Move to Jagran APP

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 683 लाइसेंस जारी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलास्तरीय संचालन समिति की तीसरी बैठक शनिवार को हुई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Feb 2021 05:47 PM (IST)Updated: Sat, 20 Feb 2021 05:47 PM (IST)
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 683 लाइसेंस जारी

संवाद सहयोगी, ऊना : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलास्तरीय संचालन समिति की तीसरी बैठक शनिवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि इस अधिनियम के तहत जिले में अब 7,583 इकाइयों का पंजीकरण करके 683 लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं।

loksabha election banner

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य खाद्य वस्तुओं के उत्पाद, भंडारण, वितरण तथा बिक्री के संबंध में सुरक्षा और निर्धारित मानकों के अनुरूप लोगों को सुरक्षित खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना है। अधिनियम के तहत ढाबा व रेस्तरां संचालकों को अपना पंजीकरण करवाकर लाइसेंस लेना जरूरी होता है। अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अलग-अलग संस्थानों से विभिन्न खाद्य पदार्थो के 121 नमूने कंडाघाट भेजे गए जिनमें से 23 नमूने मिसब्रांडेड, छह घटिया, दो असुरक्षित पाए गए जबकि 90 नमूने अधिनियम के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाए गए।

उपायुक्त ने कहा कि स्कूलों में मिड-डे मील के तहत परोसा जाने वाला भोजन भी इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। स्कूलों का भी पंजीकरण किया जाए। खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन भी शुरू किया गया है। इसके तहत 83 बैच में 3073 खाद्य संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद, लंगर, मिड-डे मील वर्कर आदि को भी खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए।

---

रेहड़ी पर फास्ट फूड विक्रेताओं के लिए अलग स्थान चिन्हित करने के निर्देश

राघव शर्मा ने शहरी निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अपने क्षेत्र में स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब विकसित करने के लिए भूमि का चयन करें जहां 50 या उससे अधिक विक्रेताओं, दुकानों व स्टॉलों को क्लस्टर के रूप में स्थापित किया जा सके और अधिनियम की बुनियादी हिदायतें सुनिश्चित की जा सकें। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा जगदीश धीमान ने बताया कि मोबाइल वैन के माध्यम से मौके पर ही खाद्य एवं पेय पदार्थो में मिलावट परखने के लिए नमूनों की जांच की जा जाती है। इसके तहत जिले में 106 नमूनों की जांच की गई है।

बैठक में एडीसी डा. अमित कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रियंका कश्यप, सीएमओ डा. रमन शर्मा, जिला की सभी नगर परिषद व नगर पंचायत के अधिकारी मौजूद रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.