दियोली सहकारी सभा सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस
दियोली कोऑपरेटिव सभा के सचिव के खिलाफ अम्ब अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है ।
संवाद सहयोग, गगरेट जागरण : दियोली कोऑपरेटिव सभा के सचिव के खिलाफ अम्ब अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है । सभा के उपप्रधान मदन लाल द्वारा सभा से चार लाख रुपये का ऋण लिया गया था। उसमें से लगभग दो लाख रुपये का ऋण मदन लाल ने सभा को वापस कर दिया था। सभा सचिव द्वारा मदन लाल को बताया गया कि उनका अभी तीन लाख और 28 हजार रुपये बकाया है । जब मदन लाल ने खाते की जांच की तो चार लाख के अलावा सचिव ने एक लाख रुपये का ऋण अलग से मदन लाल के खाते में बना दिया था। जबकि नियमानुसार पुराना ऋण दिए बिना नया ऋण नहीं दिया जा सकता । सभा के तमस्क रजिस्ट्रर में इस ऋण की जरूरी औपचारिकताएं भी पूरी नहीं थी। मदन लाल द्वारा यह मामला पहले सभा मे उठाया गया, जब सहकारी सभा में इस मामले का निपटारा नहीं हुआ तो मदन लाल ने मामले को अम्ब की अदालत में ले जाया गया । अम्ब अदालत द्वारा आंकड़ों की समीक्षा करके सभा सचिव के खिलाफ पुलिस को धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए । --------------------
मेरे खाते में एक लाख रुपये का गलत तरीके से सभा सचिव द्वारा ऋण जोड़ दिया गया था । उसी मामले को लेकर अदालत में गया था । अदालत द्वारा सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं ।
-मदन लाल, शिकायतकर्ता।
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अदालत द्वारा निर्देश मिले हैं कि दियोली कोऑपरेटिव सभा सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए। मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है ।
-रमेश कुमार, एएसआइ गगरेट थाना।