विदेशी पटाखे बिना अनुमति के बेचे तो होगी कार्रवाई
प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति विदेशी पटाखों को बिना अनुमति बेचते हुए
जागरण संवाददाता, सोलन : प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति विदेशी पटाखों को बिना अनुमति बेचते हुए पकड़ा गया तो पुलिस उस पर शिकंजा कस सकती है। विदेश से आने वाले पटाखों को कुछ लोग देश में बिना अनुमति अवैध तरीके से बेच रहे हैं। ऐसे में अब देश विदेश से आने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अब सरकार ने कुछ ही लोगों को ऐसे पटाखे सप्लाई करने के लाइसेंस जारी किए हैं। अगर कोई व्यक्ति मेड इन जापान या चाइना सहित अन्य देशों के पटाखे बेचता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है।
एसडीएम सोलन रोहित राठौर के निर्देशों के मुताबिक सोलन जिला में रात दस बजे से सुबह के छह बजे ही पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। रात दस के बाद अगर कोई पटाखे चलाएगा तो उसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें। तय समय और नियमों के तहत ही दिवाली मनाएं।
इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान भी चिह्नित किए गए हैं, जिनके निकट पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल सहित जिला के अन्य अस्पतालों के निकट भी पटाखों के चलाने पर रोक लगाई गई है।
केवल इन्हीं स्थानों पर पटाखों की हो सकेगी बिक्री
एसडीएम सोलन ने निर्देश जारी किए हैं कि सोलन उपमंडल के अधीन आने वाले केवल चिह्नित स्थानों पर ही पटाखे बिक सकेंगे। सोलन के टीसीपी कार्यालय के निकट, ओल्ड मोटर मार्केट चंबाघाट, ठोडो मैदान, सब्जी मंडी सोलन, ब्रेवरी के निकट, मेला ग्राउंड सलोगड़ा, शामती काली माता मंदिर के पास ही पटाखे बिक सकेंगे।
इसके अलावा कसौली में सीआरआइ की कार पार्किंग, गढ़खल रामलीला मैदान, धर्मपुर सब्जी मंडी के निकट, कुम्मारहट्टी के अलखदाता मंदिर, सुबाथू में कंटोनमेंट की अनुमति के अनुसार, कृष्णगढ़ में बस स्टैंड कुठाड़ और परवाणू रामलीला मैदान के पास ही पटाखों के स्टाल लगाए जा सकते हैं। एसडीएम ने निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति और लाइसेंस के कोई पटाखे बेचता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। --------------------------
एसडीएम सोलन रोहित राठौर ने बताया कि सीआरपीसी की धारा-144 के तहत पटाखा विक्रेताओं के लिए केवल चिह्नित स्थानों पर ही पटाखे बेचने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोई व्यक्ति बिना अनुमति कहीं पटाखे बेचते हुए मिला तो वह 144 सेक्शन का उल्लंघन होगा। इसके तहत आरोपित व्यक्ति पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।