सेर बनेरा में नशे के दुष्प्रभाव बताए
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से ग्राम पंचायत सेर बनेरा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन की सचिव गुरमीत कौर ने की। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों विकलांगों महिलाओं आपदा पीड़ितों अन्य असहाय लोगों व वार्षिक एक लाख रूपए से कम आय वाले लोगों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में सादे कागज पर आवेदन करके निशुल्क कानूनी सहायता योजना का लाभ उठा सकता है। शिविर में अधिवक्ता अतुल वर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम धूम्रपान निषेध महिला अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में छात्रों को जानकारी प्रदान की। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। घरेलू हिसा विरोधी अधिनियम तथा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
संवाद सहयोगी, सोलन : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से पंचायत सेर बनेरा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन की सचिव गुरमीत कौर ने की। उन्होंने बताया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों, दिव्यांगों, महिलाओं, आपदा पीड़ितों अन्य असहाय लोगों व वार्षिक एक लाख रुपये से कम आय वाले लोगों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में सादे कागज पर आवेदन करके लाभ उठा सकता है। अधिवक्ता अतुल वर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, धूमपान निषेध, महिला अत्याचार निवारण अधिनियम की जानकारी दी। घरेलू हिसा विरोधी अधिनियम तथा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया।