कसौली में ढाई मंजिल से अधिक निर्माण पर एनजीटी ने लगाया प्रतिबंध
एनजीटी ने कसौली में ढाई मंजिल से अधिक भवनों के निर्माण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है।
कसौली, सुनील शर्मा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सोलन जिले के पर्यटन स्थल कसौली में ढाई मंजिल से अधिक भवनों के निर्माण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। लोगों के जीवन की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब निर्देश के मुताबिक गठित विशेष समिति व डेवलपमेंट प्लान-2021 के मुताबिक ही निर्माण हो सकेगा। एनजीटी ने कसौली व इसके आसपास के क्षेत्रों में निर्माण को लेकर 42 दिशानिर्देश जारी कि हैं।
यह फैसला एनजीटी ने सोसायटी फॉर प्रीजर्वेशन ऑफ कसौली एंड इटस इनवॉयर (स्पोक) की याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया है। स्पोक ने 2013 में याचिका दायर कर कसौली में एकाएक बढ़ती पर्यटकों और होटलों की संख्या से क्षेत्र में पानी, पार्किंग, प्रदूषण की समस्या बढ़ गई थी, जिसके चलते स्पोक संस्था ने इसे भविष्य के लिए खतरा बताया था। आदेश में एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि कसौली क्षेत्र में कोई भी भवन ढाई मंजिल से अधिक नहीं होगा। सरकारी भवनों अस्पताल, स्कूल, फायर सर्विस को इस शर्त से बाहर रखा गया है। कसौली प्लानिंग एरिया (केपीए) में इन नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। इसकी रिपोर्ट 30 नवंबर तक आ जाएगी, तब तक क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं हो सकेगा। केपीए से बाहरी क्षेत्रों में भी ऐसे निर्माण पर रोक लगाने का आदेश है।
पुराने भवन होंगे संशोधित कसौली प्लानिंग क्षेत्र में रहने के लिए खतरा बन चुके भवन नियमों के दायरे में रह कर दोबारा बनाए जाएंगे। कसौली में अनधिकृत निर्माण नियमित नहीं हो सकेंगे। बिना अनुमति पेड़ कटान पर पांच लाख जुर्माना कसौली में बिना अनुमति पेड़ कटान पर कम से कम पांच लाख रुपये का जुर्माना होगा। अब नए मकान भूकंप रोधी बनेंगे व पुराने भवन को भूकंप रोधी ढांचे से जोड़ा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए निगरानी कमेटी एनजीटी ने कसौली में पर्यावरण की रक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। समिति में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और टीसीपी के पदाधिकारी भी शामिल किए जा सकते हैं।
पर्यटन निगम के होटल को अनुमति एनजीटी ने कसौली में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम एचपीटीडीसी के होटल के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके कमरों को 42 से 32 तक सीमित कर दिया है। इसमें प्रस्तावित म्यूजियम का निर्माण नहीं होगा। होटल की मंजिलों को भी ढाई मंजिल का तक सीमित कर दिया है। छावनी बोर्ड बना सकेगा पार्किग एनजीटी ने छावनी बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पार्किग के निर्माण को मंजूरी दी है। आदेश दिया है कि छावनी क्षेत्र में सड़क किनारे पार्किग न हो। पत्थरीले क्षेत्र में 45 डिग्री स्लोप और कच्चे क्षेत्र में 35 डिग्री में निर्माण किया जाए।
'एनजीटी ने कसौली प्लानिंग एरिया के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। केपीए से बाहर के साथ लगते शहरी क्षेत्रों में भी बिना अनुमति के निर्माण नहीं होगा।' -लीला श्याम जिला प्लानिंग अधिकारी, सोलन।