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25 होटल व ढाबों को कारण बताओ नोटिस

राष्ट्रीय उच्च मार्गों व जिला के मुख्य पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश दी और नियमों का उलंघन करने वाले करीब 25 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर तय समय में जवाब देने के आदेश जारी किए हैं । जिला सोलन के चंबाघाट, कंडाघाट, चमाकडी पुल और बददी व नालागढ सहित कई स्थानों पर टीम ने अचानक छापामारी की । इस दौरान टीम ने कई होटलों, ढाबों और रेस्तरां पर भी दबिश दी। टीम ने सभी स्थानों पर मालिकों सारे स्टाफ के मेडिकल और लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों का ब्योरा मांगा लेकिन 50 फीसदी अधिक रेस्तरां व होटल मालिक यह उपलब्ध नहीं करवा सके । इसके बाद विभाग की टीम ने उनका चालान काट कर उन्हें आगामी 20 दिनों के अंदर अपना जवाब विभाग के पास देने के लिए नोटिस जारी किए हैं ।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Dec 2018 05:11 PM (IST)Updated: Sat, 08 Dec 2018 05:11 PM (IST)
25 होटल व ढाबों को कारण बताओ नोटिस

जागरण संवाददाता, सोलन : राष्ट्रीय राजमार्गो व जिला के मुख्य पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश दी और नियमों का उलंघन करने वाले करीब 25 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर तय समय में जवाब देने के आदेश जारी किया है। जिला सोलन के चंबाघाट, कंडाघाट, चमाकडी पुल और बद्दी व नालागढ़ सहित कई स्थानों पर टीम ने अचानक दविश दी। इस दौरान टीम ने कई होटलों, ढाबों और रेस्तरां पर भी दबिश दी। टीम ने सभी स्थानों पर मालिकों सारे स्टाफ के मेडिकल और लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों का ब्योरा मांगा लेकिन 50 फीसदी अधिक रेस्तरां व होटल मालिक यह उपलब्ध नहीं करवा सके। इसके बाद विभाग की टीम ने उनका चालान काट कर उन्हें आगामी 20 दिन के अंदर अपना जवाब विभाग के पास देने के लिए नोटिस जारी किए हैं। क्या है नियम

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लोगों की सेहत खराब न हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग समय समय पर जिला के कई क्षेत्रों में दबिश करती है । फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ढाबा, होटल या फिर रेस्तरां का संचालन करता है तो उसके किचन व सर्विस में काम करने वाले सभी कर्मियों का मेडिकल मालिक के पास होना आवश्यक है। इसके अलावा उनके पास जो प्रोडक्ट होटल, रेस्तरां व ढाबा में बेच रहे हैं उसके मूल्य की सूची विभाग द्वारा तय मूल्यों के मुताबिक होनी चाहिए । इसके अलावा खाद्य पदार्थों के लिए भी विभागीय लाइसेंस संचालक के पास होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ फूड सेफटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत संचालक पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नियमों का उलंघन करने पर विभाग के पास दो लाख से लेकर दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी व डेजिग्नेटिड अफसर लीला धर ठाकुर ने कहा कि उन्होंने करीब 40 से अधिक स्थानों पर छापामारी की और करीबन 25 होटल व ढाबा संचालकों को नियमों का उलंघन करने पर नोटिस जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एलडी ठाकुर ने बताया सभी उपरोक्त संचालकों को आगामी 14 दिसंबर तक सोलन स्थित उनके कार्यालय में जवाब देने का समय दिया गया है, अगर वह छापामारी के दौरान पाई गई कमियों को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें छोड़ा जा सकता है लेकिन अगर वह जवाब और कमियों में सुधार नहीं करते हैं तो उन्हें दो लाख से दस लाख रुपये तक का जुर्माना विभाग द्वारा लगाया जा सकता है।


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